CG News: झाड़-फूंक और ‘देसी इलाज’ का अंधविश्वास बना युवती की मौत की वजह, आरोपी महिला को उम्रकैद

CG News: झाड़-फूंक और ‘देसी इलाज’ का अंधविश्वास बना युवती की मौत की वजह, आरोपी महिला को उम्रकैद

CG News: झाड़-फूंक और ‘देसी इलाज’ का अंधविश्वास बना युवती की मौत की वजह, आरोपी महिला को उम्रकैद

CG News: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में झाड़-फूंक और कथित चमत्कारी इलाज के नाम पर 18 साल की युवती की मौत के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी महिला ईश्वरी साहू को विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है।

बिना डिग्री कर रही थी इलाज

कोर्ट ने माना कि आरोपी के पास किसी भी तरह की मेडिकल डिग्री या प्रशिक्षण नहीं था, फिर भी वह युवती का इलाज कर रही थी। इलाज के नाम पर वह उसके शरीर पर गर्म पानी और तेल डालती थी और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती थी।

‘प्रार्थना’ के नाम पर दबाव और प्रताड़ना

पीड़िता की मां के मुताबिक, आरोपी युवती को जबरन प्रार्थना करवाती थी और कहती थी कि ‘ईशु मसीह ही उसे ठीक करेंगे’। साथ ही, परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया जाता था।

हालत बिगड़ने पर भी जारी रहा अत्याचार

जब युवती की तबीयत बिगड़ने लगी, तब भी आरोपी ने परिवार को डराकर चुप रखा। गवाहों के अनुसार, उन्हें धमकाया गया कि अगर किसी को बताया तो ‘प्रभु नाराज हो जाएंगे’, 22 मई 2025 को इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सांस रुकने को मौत का कारण बताया गया और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान भी पाए गए।

कई धाराओं में सजा सुनाई गई

कोर्ट ने आरोपी को हत्या के मामले में उम्रकैद, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 1 साल, टोनही प्रताड़ना कानून की धाराओं में 1-1 साल और एससी-एसटी एक्ट के तहत भी सजा सुनाई है, अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने अंधविश्वास और झाड़-फूंक के जरिए पीड़िता और उसके परिवार को गुमराह किया। कथित इलाज और प्रताड़ना ही युवती की मौत का कारण बनी, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

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