CG News: राज्य सरकार का आदेश, धान विक्रय करने के लिए रजिस्ट्रेशन जरुरी

CG News: राज्य सरकार का आदेश, धान विक्रय करने के लिए रजिस्ट्रेशन जरुरी

CG News: राज्य सरकार का आदेश, धान विक्रय करने के लिए रजिस्ट्रेशन जरुरी

CG News :छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने इस बार धान बेचने के लिए नई गाइडलाइन तैयार की है, जिसके तहत किसानों को धान बेचने के लिए एग्रीस्टैक और किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, ये नियम फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की उम्मीद से बनाया गया है, लेकिन किसानों के लिए यह मुसीबत बन गया है |

क्या है एग्रीस्टैक

एग्रीस्टैक एक डिजिटल इकोसिस्टम है, जिसके तहत किसानों को डिजिटल पहचान मिलेगी, इसमें किसानों की पहचान , भूमि रिकॉर्ड , आय , कर्ज ,फसल की जानकारी और बीमा इतिहास से सम्बंधित अन्य समस्त जानकारी डिजिटल प्लेटफार्म पर इकठ्ठा होगी, इसमें किसानों को एक विशिष्ट किसान आईडी मिलेगी, ये नियम पूरे प्रदेश में लागू होगा, इस नियम का उद्देश्य फर्जीवाड़े पर रोक लगाना और खरीदी व भुगतान की रियल टाइम मॉनिटरिंग करना है |

अन्य योजनाओं का लाभ भी इसी में

यह पोर्टल न सिर्फ धान विक्रय करने की योजनाओं का लाभ लेने के लिए है, बल्किं इसमें पंजीयन के बाद अन्य योजनाएं जैसे – पीएम किसान निधि , फसल बीमा ,खाद बीज और सब्सिडी सीधे खाते में आएगी और किसान उन्नत योजना का लाभ भी इसी में मिलेगा, इसमें एक बार रजिस्ट्रेशन आईडी बन जाने के बाद बार – बार दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है |

राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया ये नियम किसानों के लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि इसमें पुराने डेटा होने और गाँव का नाम दर्ज न होने से नए खाताधारकों का नाम अपडेट नहीं हो पा रहा है, जिससे वे अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा पा रहे हैं और प्रदेश के लगभग अधिकतर जिलों में यही स्थिति है,वहीं अधिकारियों से इस समस्या के बारे में कहा गया तो उन्होंने कहा कि, रजिस्ट्रेशन के लिए अभी बहुत समय है और तय समय सीमा के अन्दर सभी किसानों की समस्या दूर कर, उनका रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा |

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