CG News: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, अधिकारियों को बिना पदोन्नति मिलेगा उच्चतर वेतनमान
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए सेवा नियमों में संशोधन किया है। अब अधिकारियों को निर्धारित अर्हताकारी सेवा पूरी करने पर उच्चतर वेतनमान दिया जाएगा, भले ही पद उपलब्ध हो या नहीं।
बिना प्रमोशन मिलेगा वेतनमान
नए नियमों के तहत अधिकारियों को सेवा अवधि पूरी होने की तिथि से क्रमशः उच्चतर वेतनमान का लाभ मिलेगा। यह व्यवस्था अनुसूची-चार में निर्धारित समिति की अनुशंसा के आधार पर लागू की जाएगी।
पदोन्नति का इंतजार खत्म
इस फैसले से उन अधिकारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो लंबे समय से प्रमोशन और वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे थे। इससे प्रशासनिक सेवा में कार्यरत अधिकारियों का मनोबल बढ़ने की उम्मीद है।
समकक्ष पद भी मिलेगा
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि उच्चतर वेतनमान पाने वाले अधिकारियों को विभागीय आदेश के माध्यम से, पद की उपलब्धता के अनुसार समकक्ष पद भी दिया जाएगा, राज्य सरकार ने जनगणना 2027 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए एक और बड़ा निर्णय लिया है। जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है।
25 जून 2025 से ट्रांसफर पर प्रतिबंध
निर्देशों के अनुसार 25 जून 2025 के बाद से ट्रांसफर पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। जनगणना का पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच और दूसरा चरण फरवरी 2027 में पूरा किया जाएगा, सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर तैनात कर्मचारियों को यथासंभव वर्तमान पद पर ही बनाए रखा जाएगा। केवल अपरिहार्य स्थिति में ही स्थानांतरण किया जाएगा।