CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाई विकल्प चयन की अंतिम तिथि, 31 जुलाई तक चुन सकेंगे समयमान या पदोन्नति वेतनमान

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाई विकल्प चयन की अंतिम तिथि, 31 जुलाई तक चुन सकेंगे समयमान या पदोन्नति वेतनमान

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाई विकल्प चयन की अंतिम तिथि, 31 जुलाई तक चुन सकेंगे समयमान या पदोन्नति वेतनमान

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने पात्र शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए समयमान वेतनमान और पदोन्नति वेतनमान में से किसी एक विकल्प का चयन करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग, जीएडी, के आदेश के अनुसार अब कर्मचारी 31 जुलाई 2026 तक अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह समय सीमा केवल एक बार के लिए बढ़ाई गई है.

कर्मचारी संगठनों की मांग पर लिया फैसला

राज्य सरकार ने बताया कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों और अधिकारी संघों ने विकल्प चयन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की थी. कई कर्मचारी निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे. इन मांगों पर विचार करते हुए सरकार ने अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया.

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

यह सुविधा केवल उन शासकीय कर्मचारियों को मिलेगी, जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2026 से पहले हुई है. आदेश के तहत शिक्षक संवर्ग के सहायक शिक्षक, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, विभिन्न निर्माण विभागों के उप अभियंता और वन विभाग के वनक्षेत्रपाल सहित अधिसूचित संवर्गों के कर्मचारी इस निर्णय के दायरे में आएंगे.

9 जून के आदेश के बाद मिला था विकल्प

सामान्य प्रशासन विभाग ने 9 जून 2026 को जारी आदेश के तहत पुरानी पदोन्नति वेतनमान व्यवस्था को वित्त विभाग की समयमान वेतनमान प्रणाली में समाहित करने का फैसला किया था. उसी के तहत पात्र कर्मचारियों को दोनों व्यवस्थाओं में से किसी एक का विकल्प चुनने का अवसर दिया गया था.

31 जुलाई के बाद नहीं मिलेगा मौका

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 जुलाई 2026 के बाद विकल्प प्रस्तुत करने का कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा. एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा और उसमें बाद में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल अधिसूचित और पात्र संवर्गों के कर्मचारियों के लिए लागू होगा. अन्य विभागों या संवर्गों के कर्मचारियों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा. सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो अब तक अपना विकल्प प्रस्तुत नहीं कर पाए थे और उन्हें अंतिम बार निर्णय लेने का अवसर मिलेगा.

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