CG News : छत्तीसगढ़ में स्कूलों के लिए नया निर्देश, बोर्ड ने जारी की एडमिशन गाइडलाइन

CG News : छत्तीसगढ़ में स्कूलों के लिए नया निर्देश, बोर्ड ने जारी की एडमिशन गाइडलाइन

CG News : छत्तीसगढ़ में स्कूलों के लिए नया निर्देश, बोर्ड ने जारी की एडमिशन गाइडलाइन

CG News : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने राज्य के सभी निजी और शासकीय स्कूलों को 10वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। मंडल ने साफ तौर पर कहा है कि यदि कोई स्कूल प्रवेश नीति के खिलाफ जाकर या अपात्र छात्रों को प्रवेश देता है, तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इन प्रवेशों को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

निजी स्कूलों की मान्यता रद्द होगी

माशिमं ने चेतावनी दी है कि नियम उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है, जबकि सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मंडल ने स्पष्ट किया है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रमुख की होगी।

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प्रवेश प्रक्रिया पर सख्त निगरानी

नए शिक्षा सत्र के लिए राज्य में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। माशिमं ने 9वीं से 12वीं कक्षा में प्रवेश के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, खासकर 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए स्कूलों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

मंडल कार्यालय भेजने की मनाही

माशिमं ने यह भी साफ किया है कि प्रवेश से संबंधित किसी भी मामले में छात्र या उनके अभिभावकों को मंडल कार्यालय नहीं भेजा जाए। प्रवेश की पूरी प्रक्रिया संबंधित स्कूल द्वारा ही पूरी की जाएगी।

हालांकि, स्थानांतरण (ट्रांसफर) के मामलों को छोड़कर, स्कूलों को 10वीं और 12वीं में अधिकतम 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रवेश देने की अनुमति दी गई है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी स्कूल में 9वीं कक्षा में 30 छात्र पास हुए हों, 10वीं में 15 छात्र अनुत्तीर्ण हों, और 5 श्रेणी सुधार के हों (कुल 50), तो ऐसे में प्राचार्य बिना किसी अतिरिक्त अनुमति के 5 (कुल का 10%) अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं।

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