CG News : छत्तीसगढ़ में नकली और अमानक दवाओं का खुलासा: कंपनियां संदेह के घेरे में

CG News : छत्तीसगढ़ में नकली और अमानक दवाओं का खुलासा: कंपनियां संदेह के घेरे में

CG News : छत्तीसगढ़ में नकली और अमानक दवाओं का खुलासा: कंपनियां संदेह के घेरे में

CG News : छत्तीसगढ़ में नकली और अमानक दवाओं का बड़ा खुलासा हुआ है। खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा की गई जांच में सामने आया है कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात और असम से आने वाली कुछ दवाएं न केवल अप्रभावी, बल्कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी साबित हो सकती हैं।

तीन महीने में सात नकली दवाएं पकड़ी गईं
पिछले तीन महीनों में 100 से अधिक दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 7 दवाएं फेल पाई गईं। ये दवाएं मुख्य रूप से बुखार, डायबिटीज और एंटीबायोटिक के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। जांच में यह भी सामने आया कि इन दवाओं के घटकों की मात्रा कम थी या लेबल पर गलत जानकारी दी गई थी।

“इन दवाओं का असर मरीज पर नहीं होता और यह नुकसान भी पहुंचा सकती हैं।”
– खाद्य एवं औषधि विभाग

इन कंपनियों की दवाएं हुईं फेल
रिकसॉन रेमेडीज, पंजाब

ब्रिंदावन ग्लोबल, हिमाचल

क्यूक्सोटिक फार्मा, पंजाब

आईएचईएएल फार्मास्युटिकल, हिमाचल

इनोवा कैप टैब लिमिटेड, हिमाचल

ओजोन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, असम

डिवाइन लेबोरेट्रीज, गुजरात

इन कंपनियों से आई दवाओं के फेल बैच नंबरों को राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया है। विभाग ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सभी दवाएं कंपनी को वापस लौटाने के निर्देश भी जारी किए हैं।

नकली दवा का रैकेट कैसे चलता है?
एक ड्रग इंस्पेक्टर के अनुसार, छत्तीसगढ़ में बड़ी फार्मा कंपनियां नहीं होने के कारण यह राज्य हिमाचल, पंजाब, गुजरात और असम के लिए सॉफ्ट टारगेट बन चुका है। हर साल यहां ₹100 करोड़ से अधिक की नकली दवाएं जब्त की जाती हैं। विभाग संबंधित राज्यों को पत्र लिखता है, लेकिन अक्सर सिर्फ औपचारिक कार्रवाई होती है, जिससे यह कारोबार थमता नहीं।

इन मामलों के बाद सभी मेडिकल स्टोरों को अलर्ट जारी किया गया है। यदि प्रतिबंधित बैच की दवा पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।विभाग की प्रतिक्रिया
“तीन महीने में सात अमानक दवाएं मिलना चिंताजनक है। जिन राज्यों से ये दवाएं आई हैं, उन्हें कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है। संबंधित बैच की दवाओं को कंपनी से वापस मंगाने का निर्देश भी दिया गया है।”
– दीपक अग्रवाल, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि विभाग

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