CG News: सेक्स सीडी कांड में भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से राहत, CBI कोर्ट की कार्रवाई पर रोक

CG News: सेक्स सीडी कांड में भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से राहत, CBI कोर्ट की कार्रवाई पर रोक

CG News: सेक्स सीडी कांड में भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से राहत, CBI कोर्ट की कार्रवाई पर रोक

CG News: छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स सीडी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से राहत मिली है, अदालत ने CBI की विशेष अदालत में चल रही आगे की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है.

आरोप तय करने के आदेश को दी थी चुनौती

भूपेश बघेल ने CBI विशेष अदालत के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें पहले मिली डिस्चार्ज राहत को रद्द करते हुए उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया था.

वकील ने रखी अपनी दलील

बघेल के वकील हर्षवर्धन परगनिहा ने अदालत में कहा कि यदि ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई जारी रही तो हाईकोर्ट में दायर याचिका का उद्देश्य खत्म हो जाएगा, इसलिए अंतिम निर्णय तक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई.

2017 का है पूरा मामला

यह मामला साल 2017 का है, आरोप है कि तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत की छवि खराब करने के लिए एक अश्लील मॉर्फ्ड वीडियो तैयार कर प्रसारित किया गया था, बाद में जांच की जिम्मेदारी CBI को सौंपी गई थी.

पहले मिली थी डिस्चार्ज राहत

मार्च 2025 में विशेष अदालत ने भूपेश बघेल को मामले से डिस्चार्ज कर दिया था, अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं, लेकिन बाद में CBI अदालत ने इस आदेश को बदल दिया.

हाईकोर्ट के आदेश से रुकी कार्रवाई

मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने CBI विशेष अदालत की आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है, अब अगली सुनवाई तक भूपेश बघेल के खिलाफ ट्रायल प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी.

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