CG News: छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर पर रोक, स्वास्थ्य मंत्री ने जारी किए सख्त निर्देश
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने घोषणा की है कि प्रदेश में एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी, इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा.
शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि यह फैसला लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है, बाजार में बिकने वाले पनीर की गुणवत्ता जांचने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है.

क्या होता है एनालॉग पनीर
एनालॉग पनीर दूध से तैयार होने वाले सामान्य पनीर से अलग होता है, इसे स्किम्ड मिल्क पाउडर, वनस्पति वसा, तेल, स्टार्च और अन्य सामग्री से तैयार किया जाता है, इसका रूप और स्वाद पनीर जैसा हो सकता है लेकिन यह शुद्ध दूध से बना उत्पाद नहीं होता.
खाद्य विभाग करेगा कार्रवाई
सरकार के आदेश के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग सक्रिय होगा, विभाग बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की जांच करेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
स्वास्थ्य योजनाओं की भी दी जानकारी
स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए स्वस्थ बस्तर अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की बात कही, उन्होंने बताया कि पहले चरण में गांव गांव स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं.
स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती
मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर कार्यों के लिए केंद्र सरकार से 400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली है, इस राशि का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और नए स्वास्थ्य अभियानों को आगे बढ़ाने में किया जाएगा.