CG News: हाईकोर्ट से सांसद भोजराज नाग को बड़ी राहत, EVM छेड़छाड़ मामले की याचिका खारिज
CG News: कांकेर से सांसद भोजराज नाग को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। EVM में छेड़छाड़ के आरोप को लेकर दायर याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। यह याचिका पूर्व उम्मीदवार बीरेश ठाकुर ने दायर की थी।
बिना सबूत जांच के आदेश नहीं
हाईकोर्ट ने साफ कहा कि जब तक EVM में गड़बड़ी के ठोस मौखिक या दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किए जाते, तब तक मशीनों की दोबारा जांच के निर्देश नहीं दिए जा सकते, अदालत ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को यह छूट दी है कि वह पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद नई याचिका दाखिल कर सकते हैं।
EVM और VVPAT जांच की थी मांग
बीरेश ठाकुर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई EVM (बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, VVPAT) में गड़बड़ी हुई है और उनकी जांच कराई जानी चाहिए।
गिनती में गड़बड़ी के लगाए थे आरोप
याचिका में दावा किया गया था कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों के पोलिंग स्टेशनों के फॉर्म 17C में मशीन नंबर में अंतर पाया गया, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे EVM में गड़बड़ी की पुष्टि हो सके। इसलिए इस स्तर पर जांच के आदेश देना उचित नहीं है।