CG News: दुर्ग के रिसोर्ट में होने वाली ‘फेक मैरिज पार्टी’ पर विवाद, विरोध के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

CG News: दुर्ग के रिसोर्ट में होने वाली ‘फेक मैरिज पार्टी’ पर विवाद, विरोध के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

CG News: दुर्ग के रिसोर्ट में होने वाली ‘फेक मैरिज पार्टी’ पर विवाद, विरोध के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

CG News: दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र स्थित कोसी एयरो क्लब रिसोर्ट में 30 मई को आयोजित होने वाली ‘फेक मैरिज पार्टी’ को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आयोजन की जानकारी मिलते ही आसपास के गांवों के लोग रिसोर्ट पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

हिंदू संगठनों ने भी किया विरोध

भिलाई नगर हिंदू युवा मंच ने मंगलवार को जेवरा सिरसा चौकी का घेराव कर आयोजन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि इस तरह की पार्टी हिंदू विवाह संस्कार का मजाक उड़ाने जैसा है और इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। रिसोर्ट प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच तीखी बहस होने लगी थी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया।

रिसोर्ट मैनेजर पर हुई कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, आयोजन से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी। इसी को देखते हुए कोसी रिसोर्ट के मैनेजर ब्रह्म दत्त पांडे के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई और उन्हें एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया, जानकारी के मुताबिक धमधा रोड स्थित कोसी रिसोर्ट में 30 मई की रात यह फेक मैरिज पार्टी आयोजित होनी थी। इसमें केवल कपल एंट्री रखी गई थी और एंट्री फीस ₹499 तय की गई थी। पार्टी में आने वाले कपल्स को दूल्हा-दुल्हन के ड्रेस कोड में पहुंचना था।

DJ नाइट और मनोरंजन की थी तैयारी

आयोजन में डीजे नाइट समेत कई मनोरंजन कार्यक्रम भी रखे गए थे। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद रिसोर्ट प्रबंधन ने गर्मी और मौसम का हवाला देते हुए पार्टी को फिलहाल स्थगित करने की घोषणा कर दी, ग्रामीणों का कहना है कि शादी जैसे पवित्र संस्कार को मनोरंजन या थीम पार्टी के रूप में पेश करना गलत है। इससे समाज में गलत संदेश जाता है और धार्मिक भावनाएं प्रभावित होती हैं, एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने कहा कि यदि किसी आयोजन से सामाजिक या धार्मिक विवाद की स्थिति बनती है, तो प्रशासन कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगा।

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