CG News: छत्तीसगढ़ HC का बड़ा फैसला, न्यायिक अधिकारियों को मिलेगा ACP का लाभ

CG News: छत्तीसगढ़ HC का बड़ा फैसला, न्यायिक अधिकारियों को मिलेगा ACP का लाभ

CG News: छत्तीसगढ़ HC का बड़ा फैसला, न्यायिक अधिकारियों को मिलेगा ACP का लाभ

CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने ACP यानी एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन योजना के तहत पात्र अधिकारियों को समयबद्ध वेतनमान देने का आदेश जारी किया है. इस निर्णय से वर्तमान और पूर्व न्यायिक अधिकारियों को सेवा अवधि के आधार पर आर्थिक लाभ मिलने का रास्ता साफ हुआ है.

कई अधिकारियों को मिला ACP लाभ

हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोअर ज्यूडिशियल सर्विस और हायर ज्यूडिशियल सर्विस के कई अधिकारियों को प्रथम ACP स्केल का लाभ मिलेगा. यह मंजूरी अधिकारियों की पात्रता, पद और सेवा अवधि की जांच के बाद दी गई है. इससे लंबे समय से न्यायिक सेवा में कार्यरत अधिकारियों को वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

पुरानी सेवा अवधि को मिली मंजूरी

हाईकोर्ट ने कई न्यायिक अधिकारियों की पूर्व सेवा अवधि को भी ACP लाभ के लिए मान्यता दी है. वर्ष 1999 से 2011 के बीच की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए पात्र अधिकारियों को समयबद्ध वेतनमान देने का फैसला लिया गया है. इससे पुराने सेवा रिकॉर्ड वाले अधिकारियों को भी योजना का लाभ मिल सकेगा.

पूर्व अधिकारियों को भी फायदा

हाईकोर्ट के इस आदेश में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को भी शामिल किया गया है. कई पूर्व अधिकारियों को उनकी सेवा अवधि और पात्रता के आधार पर प्रथम ACP का लाभ स्वीकृत किया गया है. इससे न्यायिक सेवा से जुड़े पुराने अधिकारियों को भी वित्तीय लाभ और सेवा सम्मान मिलेगा.

सेवा हितों को मजबूत करेगा फैसला

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ACP का लाभ संबंधित नियमों और अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्थिति के अनुसार लागू होगा. विशेषज्ञों के अनुसार यह फैसला न्यायिक अधिकारियों के करियर विकास, आर्थिक सुरक्षा और सेवा हितों के लिए महत्वपूर्ण कदम है. इससे पात्र अधिकारियों को लंबे समय से लंबित लाभ मिलने की प्रक्रिया तेज होगी.

यह भी पढ़ें : CG News: छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, PVTG अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *