CG News: राजनांदगांव जिला सहकारी बैंक पर RBI की कार्रवाई, 1 लाख रुपए का जुर्माना
CG News: राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, आरोप है कि बैंक ने अपने कर्मचारियों के खातों में निर्धारित नियम से 1 प्रतिशत अधिक ब्याज दिया, जिसके बाद RBI ने कार्रवाई की.
नाबार्ड की जांच में सामने आया मामला
नाबार्ड के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक बैंक का निरीक्षण किया था, जांच के दौरान 143 स्टाफ खातों में अतिरिक्त ब्याज दिए जाने की जानकारी सामने आई, जिसकी रिपोर्ट RBI को भेजी गई.
बैंक ने की रिकवरी की कार्रवाई
बैंक CEO सुधीर सोनी के अनुसार जांच के बाद 106 खातों में ब्याज की गणना में गलती पाई गई, बैंक ने इन खातों से 3 लाख 93 हजार रुपए की राशि रिकवर कर ली है, वहीं कुछ खाते कर्मचारियों की मृत्यु के बाद परिजनों के नाम पर संचालित थे.
RBI के आदेश पर जमा किया जुर्माना
बैंक को 23 जुलाई 2026 को RBI की ओर से जुर्माने का पत्र मिला, जिसके बाद बैंक ने 1 लाख रुपए का जुर्माना जमा कर दिया है, यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत की गई है.
नियमों के पालन का दिया भरोसा
बैंक प्रबंधन ने भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा नहीं होने देने की बात कही है, साथ ही बैंकिंग नियमों का पूरी तरह पालन करने का आश्वासन दिया है, फिलहाल मामले में आगे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.