CG News: त्योहारी सीजन से पहले चीनी पर नियंत्रण, व्यापारी 4 हजार क्विंटल से ज्यादा नहीं रख सकेंगे स्टॉक

CG News: त्योहारी सीजन से पहले चीनी पर नियंत्रण, व्यापारी 4 हजार क्विंटल से ज्यादा नहीं रख सकेंगे स्टॉक

CG News: त्योहारी सीजन से पहले चीनी पर नियंत्रण, व्यापारी 4 हजार क्विंटल से ज्यादा नहीं रख सकेंगे स्टॉक

CG News: त्योहारी सीजन में चीनी की जमाखोरी और कृत्रिम कमी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब कोई भी व्यापारी एक स्थान पर 4 हजार क्विंटल से ज्यादा चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा. यह नियम 1 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा.

बाजार में बढ़ी चीनी की कीमत

चीनी की किल्लत की आशंका के बीच बाजार में इसके दाम बढ़ गए हैं. कई जगह चीनी 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है. कुछ दिनों पहले यही चीनी करीब 45 रुपये प्रति किलो बिक रही थी. कीमतों में बढ़ोतरी के बाद सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है.

व्यापारियों को पोर्टल पर देनी होगी जानकारी

केंद्र के निर्देश के बाद खाद्य विभाग ने चीनी व्यापारियों, डीलरों और स्टॉकिस्टों को नए नियमों की जानकारी दी है. सभी कारोबारियों को फूड स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा. साथ ही हर शुक्रवार अपने स्टॉक की ऑनलाइन जानकारी देनी होगी.

ज्यादा स्टॉक मिलने पर होगी कार्रवाई

यदि किसी व्यापारी के पास तय सीमा से अधिक चीनी का भंडार पाया गया या स्टॉक की जानकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कदम उठाने का प्रावधान रखा गया है.

विभाग करेगा गोदामों की जांच

चीनी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए खाद्य और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से निगरानी करेंगे. अधिकारियों की टीमें गोदामों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेंगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

त्योहारी सीजन को देखते हुए फैसला

सरकार ने यह कदम आगामी त्योहारों के दौरान चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए उठाया है. केंद्र का कहना है कि देश में चीनी की कमी नहीं है. किसी भी तरह की कृत्रिम कमी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए लगातार निगरानी की जाएगी.

व्यापारियों को नियमों का पालन करने के निर्देश

खाद्य विभाग ने व्यापारी संघों को भी जिम्मेदारी दी है कि वे सभी कारोबारियों तक नए नियम पहुंचाएं. व्यापारियों से समय पर पंजीयन और स्टॉक अपडेट करने को कहा गया है. नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : CG News: स्टाफ की कमी बताकर नहीं रोक सकते छुट्टी, हाईकोर्ट ने महिला वार्डर के पक्ष में दिया फैसला

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