CG News: छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू, 100 से ज्यादा मेहमान आने पर देनी होगी सूचना
CG News: छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू होने जा रही है, इस नीति का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता को बढ़ावा देना और कचरे के सही निपटान को सुनिश्चित करना है.
100 से अधिक मेहमान पर सूचना अनिवार्य
नए नियम के तहत शादी, पार्टी या अन्य आयोजनों में यदि 100 से अधिक लोग शामिल होते हैं, तो आयोजकों को तीन दिन पहले स्थानीय नगर निगम को सूचना देना अनिवार्य होगा, इस पॉलिसी में ‘ऑन द स्पॉट फाइन’ का कड़ा प्रावधान रखा गया है, नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
कचरे का चार श्रेणियों में विभाजन अनिवार्य
नए नियमों के तहत कचरे को चार भागों में बांटना होगा, गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी कचरा, और विशेष कचरा, सड़क किनारे चाट, पकौड़े या सब्जी बेचने वाले वेंडर्स को अब अपने पास डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा और कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालना होगा, नागरिकों से अपील की गई है कि, वे अपने घरों में चार डस्टबिन रखें और नए नियमों का पालन करें, ताकि स्वच्छ और हरित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य हासिल किया जा सके.
बड़े संस्थानों पर बढ़ी जिम्मेदारी
होटल, अस्पताल, कॉलेज और बड़ी सोसाइटी जैसे बल्क वेस्ट जनरेटर को कचरे का निपटान अपने स्तर पर करना होगा, साथ ही कचरा बीनने वालों को भी औपचारिक रूप से सिस्टम में शामिल किया जाएगा.
लैंडफिल में केवल गैर-रीसायक्लेबल कचरा
अब केवल वही कचरा लैंडफिल में जाएगा जिसे रिसाइक्लिंग या पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, कचरे की निगरानी डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से की जाएगी, 2016 के नियमों की तुलना में 2026 के नए नियम अधिक सख्त और तकनीकी रूप से मजबूत हैं, जो सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे.