CG News: छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के सख्त निर्देश: मोहर्रम, उर्स और धार्मिक आयोजनों में DJ, बैंड-बाजा और आतिशबाजी पर रोक
CG News: छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने मोहर्रम, उर्स और अन्य इस्लामी धार्मिक आयोजनों को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने सभी ताजिया, उर्स और दरगाह समितियों से धार्मिक कार्यक्रमों की पवित्रता बनाए रखने की अपील करते हुए डीजे, धुमाल, बैंड-बाजा और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं।
कुरआन और शरीयत के अनुसार होंगे आयोजन
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी धार्मिक कार्यक्रम कुरआन, हदीस और शरीयत के अनुसार ही संपन्न किए जाएं। बोर्ड ने कहा कि मोहर्रम और अन्य इस्लामी आयोजनों की गरिमा बनाए रखना सभी आयोजकों की जिम्मेदारी है।
डीजे और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक आयोजनों में डीजे, धुमाल, बैंड-बाजा और आतिशबाजी का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सभी ताजिया, उर्स और दरगाह समितियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है।
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
वक्फ बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि किसी समिति द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में खमरिया क्षेत्र में प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा डीजे जब्त कर एफआईआर दर्ज किए जाने का उदाहरण भी सामने आया है।
50 हजार रुपये तक का जुर्माना संभव
बोर्ड के निर्देशों के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वाली समिति या इंतेजामिया पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।
शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील
वक्फ बोर्ड ने सभी आयोजकों से अपील की है कि धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन पूरे अदब, एहतराम और अनुशासन के साथ किया जाए। साथ ही किसी भी प्रकार के विवाद, शोर-शराबे या अनुचित गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई है।