CG News: सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को बड़ी राहत, फैसला आने तक जेल जाने से राहत
CG News: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए उनके सरेंडर और जेल जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में CBI, राज्य सरकार और सतीश जग्गी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि अंतिम फैसला आने तक अमित जोगी को राहत जारी रहेगी।
किन फैसलों को दी गई चुनौती
अमित जोगी की ओर से दो प्रमुख आदेशों को चुनौती दी गई थी
• पहला, CBI को अपील करने की अनुमति देने वाला आदेश
• दूसरा, हाईकोर्ट का वह फैसला जिसमें उन्हें दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी
सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए स्वीकार किया है।
हाईकोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद
इससे पहले हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए अमित जोगी को IPC की धारा 302 (हत्या) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया था। साथ ही उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया गया था।
अमित जोगी की प्रतिक्रिया
अमित जोगी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। उन्होंने अपनी कानूनी टीम का आभार जताते हुए उम्मीद जताई कि उन्हें न्याय मिलेगा।