CG News: दुर्ग में Lotte Choco Pie का एक बैच असुरक्षित घोषित, बिक्री और स्टॉक पर रोक
CG News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने Lotte Choco Pie के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. खाद्य उत्पाद के सैंपल की लैब जांच में इसे निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया. रिपोर्ट सामने आने के बाद विभाग ने संबंधित उत्पाद के उत्पादन और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है.
एक खास बैच पर लगी रोक
विभाग के मुताबिक 672 ग्राम पैक वाले Lotte Choco Pie के बैच नंबर NM10DC2 की बिक्री, भंडारण और वितरण पर रोक लगाई गई है. भोपाल स्थित कैली लैब में हुई जांच के दौरान इस उत्पाद में निर्धारित सीमा से अधिक Preservatives पाए जाने की बात सामने आई. इसके बाद खाद्य सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों के तहत संबंधित बैच को जनस्वास्थ्य के लिए असुरक्षित घोषित किया गया.
निर्माताओं और दुकानदारों को निर्देश
अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन जितेंद्र कुमार नेले ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. आदेश के बाद संबंधित उत्पाद का निर्माण और विक्रय जिले में तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है. विभाग ने निर्माताओं के साथ-साथ थोक और खुदरा विक्रेताओं को भी निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है.
बाजार से स्टॉक वापस मंगाने का आदेश
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के सभी थोक और खुदरा विक्रेताओं को बैच नंबर NM10DC2 का उपलब्ध स्टॉक बाजार से वापस मंगाने यानी रिकॉल करने के निर्देश दिए हैं. विभाग ने संबंधित कारोबारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि प्रतिबंधित बैच की बिक्री या वितरण आगे न हो.
आदेश नहीं माना तो होगी कार्रवाई
विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित बैच को लेकर जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल कार्रवाई एक निर्धारित बैच पर केंद्रित है और लैब रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने उत्पादन, बिक्री, भंडारण और वितरण रोकने के निर्देश जारी किए हैं.
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