CG News: अंबिकापुर में स्टील कारोबारी अक्षत अग्रवाल हत्याकांड में आरोपी को आजीवन कारावास
CG News: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में करीब दो साल पहले हुए स्टील कारोबारी अक्षत अग्रवाल हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी संजीव मंडल को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला गांधी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां 21 अगस्त 2024 को 23 वर्षीय अक्षत अग्रवाल का शव उसकी कार में मिला था। उसके सीने में गोली लगी थी। अक्षत अंबिका स्टील इंडस्ट्रीज के मालिक महेश केडिया के बेटे थे।
आरोपी से हथियार बरामद
घटना के अगले दिन पुलिस ने कंपनी के पूर्व कर्मचारी संजीव मंडल को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से तीन पिस्टल, 31 कारतूस, 50 हजार रुपए नकद और अक्षत की सोने की चेन, ब्रेसलेट और अंगूठी बरामद की गई थी। मामले की सुनवाई जिला कोर्ट के सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश कुमार राज की अदालत में हुई। करीब दो साल चली सुनवाई में पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों, फॉरेंसिक टीम, परिजनों और दोस्तों समेत कुल 33 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
आरोपी ने लगाया था खुद सुपारी देने का दावा
गिरफ्तारी के बाद संजीव मंडल ने दावा किया था कि अक्षत अग्रवाल ने खुद अपनी हत्या की सुपारी दी थी। आरोपी के मुताबिक, अक्षत ही तीनों पिस्टल और कारतूस लेकर आया था और उसने खुद को गोली मारने के लिए कहा था। हालांकि बाद में आरोपी कोर्ट में अपने पुलिस बयान से मुकर गया और खुद को निर्दोष बताया। पुलिस ने कोर्ट की अनुमति से उसका नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया, लेकिन जांच में हत्या में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता की पुष्टि नहीं हुई।
हत्या की वजह अब भी स्पष्ट नहीं
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में अक्षत को तीन गोलियां पास से मारे जाने की बात सामने आई। परिस्थितिजन्य और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से घटना के समय अक्षत और संजीव की घटनास्थल पर मौजूदगी की पुष्टि हुई। हालांकि अक्षत की हत्या की वास्तविक वजह अब तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी है। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संजीव मंडल को हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी माना।
हथियार रखने पर 5 साल की सजा
कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत संजीव मंडल को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत पांच साल के कारावास की सजा भी दी गई है। करीब दो साल तक चले इस चर्चित हत्याकांड की सुनवाई के बाद कोर्ट के फैसले से मामले में दोषी आरोपी को सजा मिल गई है।
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