CG News : युक्तियुक्तकरण नीति पर विवाद बढ़ा, 34 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

CG News : युक्तियुक्तकरण नीति पर विवाद बढ़ा, 34 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

CG News : युक्तियुक्तकरण नीति पर विवाद बढ़ा, 34 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

CG News : छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी युक्तियुक्तकरण आदेश अब कानूनी पेंच में उलझता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ विद्यालयीन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार तिवारी समेत 34 शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में नियमों के उल्लंघन और शिक्षक हितों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है।

छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण विवाद

ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने 2 अगस्त 2024 को युक्तियुक्तकरण को लेकर आदेश जारी किया था, लेकिन व्यापक विरोध के चलते इसे स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद 25 अप्रैल 2025 को एक बार फिर नया आदेश जारी किया गया, जिसमें शिक्षकों के पदों को मर्ज करने और घटाने की प्रक्रिया शुरू की गई।

शिक्षकों का आरोप है कि नए आदेश के तहत प्राइमरी और मिडिल स्कूल को मर्ज कर दिया जा रहा है। इससे प्राइमरी स्कूल के प्रधान पाठक को सहायक शिक्षक बना दिया जाएगा, और मिडिल स्कूल के हेडमास्टर को भी पदावनत कर सामान्य शिक्षक बना दिया जाएगा। इस तरह से प्रशासकीय पदों को समाप्त कर दिया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में एक अन्य केस की सुनवाई के दौरान शासन ने स्वयं हाईकोर्ट में कहा था कि हेडमास्टर का पद प्रशासकीय होता है, उसे शिक्षक के रूप में समाहित नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद अब उसी पद को खत्म कर शिक्षक बना दिया जा रहा है।
शिक्षकों ने संविधान के अनुच्छेद 309 और राज्यपाल द्वारा जारी 2019 के भर्ती व पदोन्नति नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि बिना इन नियमों में संशोधन किए हुए काउंसलिंग कराई जा रही है। साथ ही, इस प्रक्रिया में अपील का अवसर भी नहीं दिया जा रहा है। शिक्षकों ने यह भी सवाल उठाया है कि कलेक्टर को नोडल ऑफिसर बना दिया गया है, जबकि लेक्चरर जैसे पदों पर उनका कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता।

Related Post

panel21.com - panel21 Resources and Information.