CG News: छत्तीसगढ़ में गैर-मुस्लिम से निकाह पर नए नियम, वक्फ बोर्ड की नई व्यवस्था पर चर्चा
CG News: छत्तीसगढ़ में गैर-मुस्लिम से निकाह की प्रक्रिया को लेकर नए नियम लागू किए जाने की तैयारी है. छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने निकाह व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और कथित मामलों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यह पहल की है. प्रस्तावित नियम अगस्त 2026 से पूरे प्रदेश में लागू किए जाने की बात कही गई है.
अनुमति और दस्तावेज होंगे अनिवार्य
नई व्यवस्था के अनुसार, यदि कोई मुस्लिम युवक या युवती किसी गैर-मुस्लिम से निकाह करना चाहता है, तो उसे पहले वक्फ बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. इसके लिए दोनों पक्षों की सहमति, आवश्यक दस्तावेज और कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा.
मौलानाओं का होगा रजिस्ट्रेशन
वक्फ बोर्ड के अनुसार, प्रदेश में निकाह कराने वाले सभी मौलानाओं का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. केवल रजिस्टर्ड मौलाना ही निकाह करा सकेंगे. बिना अनुमति निकाह कराने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है.
अंतरधार्मिक निकाह पर विशेष प्रक्रिया
अंतरधार्मिक निकाह के मामलों में पहचान, दस्तावेज, और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया की विस्तृत जांच की जाएगी. इसमें दोनों पक्षों की वैध पहचान और अन्य औपचारिकताओं की पुष्टि के बाद ही निकाह की अनुमति दी जाएगी.
रिकॉर्ड और प्रमाणपत्र की व्यवस्था
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत सभी निकाह का रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के पास सुरक्षित रखा जाएगा. साथ ही निकाह प्रमाणपत्र भी बोर्ड के माध्यम से जारी किया जाएगा. एक समान प्रारूप लागू करने की भी बात कही गई है, जिससे रिकॉर्ड व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके.
आदिवासी क्षेत्रों पर भी नजर
वक्फ बोर्ड का कहना है कि आदिवासी क्षेत्रों से जुड़ी कुछ शिकायतों को ध्यान में रखते हुए निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. उद्देश्य यह है कि सभी निकाह प्रक्रियाएं पारदर्शी हों और भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में जांच आसान हो सके, फिलहाल यह प्रस्तावित व्यवस्था है और इसके लागू होने के बाद ही इसके प्रभाव और नियमों की पूरी स्थिति स्पष्ट होगी.