CG News: पांचवीं की मार्कशीट पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बर्खास्त महिला कर्मचारी की नौकरी बहाल
CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरी से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार के प्रौढ़ शिक्षा मिशन के तहत जारी पांचवीं की मार्कशीट मान्य है. इसी आधार पर बर्खास्त महिला सफाईकर्मी की सेवा बहाल करने और 40 फीसदी बकाया वेतन देने का आदेश दिया गया है.
महिला कर्मचारी की याचिका पर फैसला
मामला कांकेर जिले का है, जहां लता कोर्राम ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी. उनका कहना था कि वैध प्रमाण पत्र होने के बावजूद उन्हें नौकरी से हटा दिया गया.
पांचवीं की परीक्षा 2014 में की थी पास
लता कोर्राम ने वर्ष 2014 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के तहत आयोजित कक्षा पांचवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी. इसी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उनका चयन हुआ और उन्होंने मई 2022 में नौकरी जॉइन की, नियुक्ति के करीब तीन महीने बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने यह कहते हुए उन्हें सेवा से हटा दिया कि प्रस्तुत प्रमाण पत्र निर्धारित शैक्षणिक पात्रता के समकक्ष नहीं है.
हाई कोर्ट ने क्या कहा
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि भारत सरकार के प्रौढ़ शिक्षा मिशन के तहत जारी पांचवीं की मार्कशीट राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र के समकक्ष मानी जाएगी. कोर्ट ने बर्खास्तगी को अवैध करार देते हुए महिला कर्मचारी को तत्काल सेवा में बहाल करने और 40 प्रतिशत पिछला वेतन देने का निर्देश दिया.
सरकारी भर्ती मामलों पर पड़ सकता है असर
हाई कोर्ट के इस फैसले को सरकारी भर्ती और सेवा संबंधी मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इससे ऐसे अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है, जिन्होंने भारत सरकार के प्रौढ़ शिक्षा मिशन के तहत शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है.