CG News : छत्तीसगढ़ में जमीन की कलेक्टर गाइडलाइन दरें होंगी अपडेट, इस महीने लागू होंगी नई दरें
CG News : छत्तीसगढ़ में अचल संपत्ति और जमीन की कलेक्टर गाइडलाइन दरों में जल्द बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सात वर्षों के लंबे अंतराल के बाद इस माह से नई गाइडलाइन दरें लागू की जाएंगी। पंजीयन विभाग ने नए मापदंड और दिशा-निर्देशों के अनुसार सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है और प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा गया है।
डेढ़ से दो गुना तक हो सकती है दरों में वृद्धि
ज्यादातर जिलों से जमीन की गाइडलाइन कीमत में डेढ़ से दो गुना तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव आया है। अब शासन स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। गौरतलब है कि वर्ष 2017 से ही पुरानी दरें लागू हैं, जबकि नियमानुसार हर साल संपत्ति के बाजार मूल्य का पुनरीक्षण आवश्यक होता है।
नए सिद्धांतों पर तय होंगी कीमतें
राज्य शासन ने सभी जिलों को वर्ष 2025-26 के लिए बाजार मूल्य मार्गदर्शिका सिद्धांत के अनुसार दरें तय करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पटवारियों और तहसीलदारों से प्रचलित बाजार कीमतों की जानकारी ली गई है। आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर गाइडलाइन कीमतों को बाजार मूल्य के अधिकतम नजदीक लाया जाएगा।
सड़क आधारित मूल्यांकन प्रणाली
नए नियमों के तहत अब व्यावसायिक या आवासीय कॉम्प्लेक्स की कीमतें केवल रोड से लगकर स्थित होने पर तय की जाएंगी। रोड से अंदर की दरें प्रस्तावित नहीं की जाएंगी, जिससे भ्रम की स्थिति न बने। रिहायशी इलाकों में 40 फीट से अधिक चौड़ाई वाली सड़क को मुख्य मार्ग माना जाएगा, जबकि कम चौड़ाई वाली परंपरागत संपर्क सड़कों को भी मुख्य मार्ग की श्रेणी में रखा गया है।
अभी शासन स्तर पर मंजूरी के बाद अंतिम आदेश जारी किए जाएंगे और उसके बाद नई दरें पूरे राज्य में लागू कर दी जाएंगी। इससे पंजीयन शुल्क और स्टांप ड्यूटी पर भी असर पड़ेगा।