CG News : बिलासपुर में चलती कार पर स्टंट करने वाले युवकों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, चालान और गिरफ्तारी
CG News :छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सड़क पर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए तीन युवकों द्वारा चलती कार पर स्टंट करने का मामला सामने आया है। यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है, जहां शनिवार रात तीन युवक कार के सनरूफ से बाहर निकलकर छत पर बैठकर सिगरेट पीते हुए नजर आए। यह दृश्य एक पीछे चल रही कार सवार ने वीडियो में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई।
दोषियों के खिलाफ नोटिस जारी
एसएसपी रजनेश सिंह ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए यातायात पुलिस और सिविल लाइन थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि आरोपियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। इसके बाद एडिशनल एसपी ट्रैफिक रामगोपाल करियारे ने वायरल वीडियो में दिख रही कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर वाहन मालिक की पहचान की और नोटिस जारी कर उसे कार सहित थाने में उपस्थित होने के लिए कहा।
पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चालक पर 5300 रुपये का समन शुल्क का चालान काटा। इसके साथ ही तिफरा निवासी आर्यन कश्यप (20), यदुनंदन नगर सांई विहार निवासी प्रियांशु ठाकुर (19) और यदुनंदन नगर के ही पृथ्वीराज सिंगरौल (25) को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।
नियमों का उल्लंघन
युवकों के स्टंट और नियमों की अनदेखी ने ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर शहर भर में ट्रैफिक पुलिस चौक-चौराहों पर चालानी कार्रवाई का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर युवक बिना किसी डर के खुलेआम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आए।
एसएसपी रजनेश सिंह ने इस पूरे मामले पर स्पष्ट किया कि सड़क पर स्टंट और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि युवकों के परिजनों को भी थाने बुलाकर समझाइश दी गई और भविष्य में ऐसी हरकतों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर स्टंट कर अशांति फैलाने वालों पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला केवल एक स्टंट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इससे समाज में जिम्मेदारी और कानून पालन के महत्व को भी उजागर किया गया है। इस कार्रवाई से यह संदेश दिया गया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे किसी भी उम्र या तबके से हों।