ऑनलाइन सट्टा एप 3Stumps मामला: मुख्य आरोपी बाबू खेमानी की 1.42 करोड़ की संपत्तियां कुर्क, कोर्ट का आदेश जारी

ऑनलाइन सट्टा एप 3Stumps मामला: मुख्य आरोपी बाबू खेमानी की 1.42 करोड़ की संपत्तियां कुर्क, कोर्ट का आदेश जारी

ऑनलाइन सट्टा एप 3Stumps मामला: मुख्य आरोपी बाबू खेमानी की 1.42 करोड़ की संपत्तियां कुर्क, कोर्ट का आदेश जारी

ऑनलाइन सट्टा एप 3Stumps मामला: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा एप ‘3Stumps’ के जरिए अवैध सट्टे का कारोबार संचालित करने वाले गिरोह के खिलाफ रायपुर पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है, इस हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने मुख्य आरोपी बाबू खेमानी (Babu Khemani) उर्फ गुलशन की करीब 1 करोड़ 42 लाख रुपए मूल्य की अचल और चल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है, इस बड़ी कार्रवाई के दायरे में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में स्थित कृषि भूमि, आवासीय व व्यावसायिक भूखंड, दुकानें और बैंक खातों में जमा भारी-भरकम राशि शामिल है, रायपुर पुलिस द्वारा अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों की पहचान कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत न्यायालय में कुर्की का आवेदन प्रस्तुत किया गया था.

ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क का मास्टरमाइंड गिरफ्तार:मुंबई से दबोचा गया बाबू खेमानी,  कई राज्यों में फैला था जाल - Babu Khemani, The Mastermind Of The Online  Betting Network ...

अब तक 29 आरोपी गिरफ्तार

गौरतलब है कि रायपुर के थाना गंज और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (ACCU) की संयुक्त टीम ने गत 13 अप्रैल 2026 को इस बड़े ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क का पर्दाफाश किया था, थाना गंज में अपराध क्रमांक 110/2026 के तहत छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 112(2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था, पुलिस इस पूरे प्रकरण में मुख्य आरोपी समेत अब तक कुल 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज चुकी है, इससे पहले पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए मूल्य की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, गैजेट्स और वाहन भी जब्त किए थे, जांच में सामने आया था कि आरोपी कॉल सेंटर और फर्जी बैंक खातों के नेटवर्क के जरिए सट्टे का काला कारोबार चला रहा था.

हस्तांतरण पर लगी रोक

रायपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक 1353/2026 में 16 अक्टूबर 2026 को संपत्तियों की कुर्की का यह आदेश पारित किया गया है, कुर्क की गई संपत्तियों में महासमुंद जिले के ग्राम अरंड में स्थित 1.78 लाख रुपए की कृषि भूमि, रायपुर के देवपुरी में 23 लाख रुपए और जोरा पारा में 2.50 लाख रुपए का भूखंड, तथा महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ में स्थित 74 लाख रुपए मूल्य की व्यावसायिक दुकान शामिल है, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया के फिक्सड डिपॉजिट (FD) खाते में मौजूद 40.50 लाख रुपए की राशि भी इस कुर्की में शामिल है, न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने संबंधित जिला कलेक्टरों, राजस्व अधिकारियों, पंजीयन कार्यालयों और बैंक प्रबंधन को पत्र भेजकर इन संपत्तियों के हस्तांतरण और बैंक खातों से लेन-देन पर पूरी तरह रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

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