CG News: छत्तीसगढ़ में LPG वितरण पर सख्त नियम लागू, अब 20% ही मिलेगा कमर्शियल गैस

CG News: छत्तीसगढ़ में LPG वितरण पर सख्त नियम लागू, अब 20% ही मिलेगा कमर्शियल गैस

CG News: छत्तीसगढ़ में LPG वितरण पर सख्त नियम लागू, अब 20% ही मिलेगा कमर्शियल गैस

CG News: छत्तीसगढ़ में रसोई गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले ने ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर नई गाइडलाइन जारी की।

कमर्शियल LPG पर 20% की लिमिट

बढ़ती मांग और संभावित संकट को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। अब होटल, रेस्टोरेंट जैसे कमर्शियल उपभोक्ताओं को पिछले महीने की कुल खपत का अधिकतम 20 प्रतिशत ही एलपीजी दिया जाएगा, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त स्टॉक बना रहे।

ऑनलाइन बुकिंग की तय समय सीमा

वितरण प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए समय-सीमा तय की गई है। शहरी क्षेत्रों में 25 दिनों के भीतर और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों के भीतर एलपीजी रिफिल की ऑनलाइन बुकिंग सुनिश्चित की जाएगी, गैस की कमी से बचने के लिए प्राथमिकता सूची तय की गई है। इसमें शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, सेना-अर्द्धसैन्य बल, जेल, समाज कल्याण संस्थान, रेलवे-एयरपोर्ट कैंटीन, सरकारी कार्यालय, गेस्ट हाउस, पशु आहार इकाइयां और होटल-रेस्टोरेंट शामिल हैं।

पुलिस और होमगार्ड करेंगे निगरानी

भीड़ और अव्यवस्था को रोकने के लिए जिला प्रशासन को सभी गैस एजेंसियों और गोदामों में पुलिस और होमगार्ड तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं, ऑयल कंपनियों को प्रतिदिन गैस स्टॉक और वितरण की जानकारी विभाग को देना अनिवार्य किया गया है। साथ ही, वितरकों को हेल्पलाइन नंबर सक्रिय रखने और शिकायतों का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं।

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