CG News: PM आवास की लिस्ट में 16 हजार से ज्यादा नाम अपात्र, 30 सितंबर तक आपत्ति का मौका
CG News: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पक्के मकान की उम्मीद लगाए बैठे जिले के हजारों परिवारों को झटका लगा है. आवास प्लस 2024 सर्वे और ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद तैयार प्राथमिक सूची में 16 हजार से अधिक हितग्राहियों को अपात्र पाया गया है. प्रशासन ने अब ऐसे हितग्राहियों को अपनी पात्रता पर दावा-आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया है. यह प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू हो चुकी है और 30 सितंबर 2026 तक चलेगी.
शिकायतों के बाद प्रशासन ने शुरू की प्रक्रिया
वर्ष 2024 में आवास प्लस योजना के तहत किए गए सर्वे के बाद ग्राम सभा के अनुमोदन से प्राथमिक सूची तैयार की गई थी. बड़ी संख्या में नाम अपात्र किए जाने के बाद हितग्राहियों की ओर से शिकायतें सामने आईं. जिला प्रशासन और जिला पंचायत ने शिकायतों के निराकरण के लिए प्रक्रिया शुरू करते हुए जिले में पांच अपीलीय समितियों का गठन किया है.
वेबसाइट पर देख सकेंगे अपना नाम और पात्रता
जिला पंचायत के अनुसार योजना के प्रावधानों के तहत ऑनलाइन प्रविष्टि यानी फैक्ट अपडेट से संबंधित हितग्राहीवार सूची जिले की वेबसाइट पर अपलोड की गई है. हितग्राही इसमें अपना नाम और पात्रता की स्थिति देख सकते हैं. अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे गलत तरीके से अपात्र घोषित किया गया है, तो वह तय समय सीमा के भीतर दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
बिल्हा में सबसे ज्यादा 5,196 हितग्राही अपात्र
ब्लॉकवार आंकड़ों की बात करें तो बिल्हा में सबसे ज्यादा 5,196 हितग्राहियों को अपात्र पाया गया है. इसके बाद मस्तूरी में 4,370, कोटा में 4,199 और तखतपुर में 2,234 हितग्राही अपात्र सूची में शामिल हैं. चारों ब्लॉकों को मिलाकर 16 हजार से अधिक हितग्राही प्राथमिक सूची में अपात्र पाए गए हैं.
30 सितंबर के बाद नहीं मिलेगा मौका
प्रशासन ने दावा-आपत्ति दर्ज कराने के लिए 17 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक की समय सीमा तय की है. हितग्राही सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक संबंधित जनपद पंचायत में निर्धारित स्थान पर अपनी आपत्ति जमा कर सकेंगे. बिल्हा और कोटा में जनपद पंचायत सभाकक्ष, जबकि मस्तूरी और तखतपुर में भी जनपद पंचायत सभाकक्ष में आवेदन लिए जाएंगे. प्रशासन के अनुसार 30 सितंबर के बाद मिलने वाली दावा-आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए अपात्र सूची में शामिल हितग्राहियों को निर्धारित अवधि में ही अपनी आपत्ति दर्ज करानी होगी.