CG News: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, राशन वितरण में OTP व्यवस्था खत्म, आधार बायोमेट्रिक हुआ अनिवार्य

CG News: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, राशन वितरण में OTP व्यवस्था खत्म, आधार बायोमेट्रिक हुआ अनिवार्य

CG News: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, राशन वितरण में OTP व्यवस्था खत्म, आधार बायोमेट्रिक हुआ अनिवार्य

CG News: उचित मूल्य की दुकानों से राशन लेने वाले करोड़ों हितग्राहियों के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राशन वितरण प्रक्रिया में संशोधन करते हुए ओटीपी आधारित व्यवस्था को लगभग समाप्त कर दिया है। अब अधिकांश हितग्राहियों को सिर्फ आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए ही खाद्यान्न मिलेगा।

OTP की जगह बायोमेट्रिक को प्राथमिकता

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर ने सभी जिलों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत उचित मूल्य दुकानों में राशन वितरण के लिए आधार प्रमाणीकरण (बायोमेट्रिक) को अनिवार्य बनाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ओटीपी आधारित वितरण में अनियमितताओं और गड़बड़ियों की शिकायतें लगातार मिल रही थीं।

राशन दुकानदारों को दिए गए नए निर्देश

कलेक्ट्रेट के रेडक्रास सभाकक्ष में आयोजित बैठक में खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने सभी राशन दुकान संचालकों को नए नियमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन राशन कार्डधारकों और उनके परिवार के सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, उन्हें केवल बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही राशन दिया जाएगा, यदि कोई हितग्राही नॉमिनी के माध्यम से राशन प्राप्त करता है, तो उस स्थिति में भी नॉमिनी का आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। इसके बाद ही खाद्यान्न का वितरण किया जा सकेगा।

इन विशेष मामलों में मिलेगा OTP का विकल्प

विभाग ने कुछ विशेष परिस्थितियों में ओटीपी आधारित वितरण की अनुमति दी है। इनमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी सदस्यों वाले परिवार, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाले राशन कार्ड, एकल निराश्रित व्यक्ति तथा दिव्यांग हितग्राही शामिल हैं। ऐसे मामलों में यदि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण असफल हो जाता है तो मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से राशन दिया जा सकेगा।

नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

खाद्य नियंत्रक ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई राशन दुकान संचालक बायोमेट्रिक के बजाय ओटीपी को प्राथमिकता देता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नेटवर्क विहीन और दूरस्थ क्षेत्रों की दुकानों में ही विशेष परिस्थितियों में ऑफलाइन वितरण की अनुमति होगी।

अधिकारियों ने किया औचक निरीक्षण

नए नियमों के पालन की निगरानी के लिए खाद्य विभाग की संचालक फरिहा आमल सिद्दीकी और अपर संचालक निलिमा एलमा ने शनिवार को विभिन्न राशन दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने खुद राशन खरीदकर वितरण प्रक्रिया की जांच भी की। देवेंद्र नगर स्थित दुकान से 20 किलो और मोवा क्षेत्र की दुकान से 35 किलो चावल खरीदकर व्यवस्था का परीक्षण किया गया।

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