CG News: गुटखा कारोबार पर GST का बड़ा शिकंजा, 500 करोड़ की देनदारी, 90 दिन में भुगतान नहीं तो संपत्ति कुर्की

CG News: गुटखा कारोबार पर GST का बड़ा शिकंजा, 500 करोड़ की देनदारी, 90 दिन में भुगतान नहीं तो संपत्ति कुर्की

CG News: गुटखा कारोबार पर GST का बड़ा शिकंजा, 500 करोड़ की देनदारी, 90 दिन में भुगतान नहीं तो संपत्ति कुर्की

CG News: छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित जर्दायुक्त गुटखा निर्माण से जुड़े कारोबारी गुरमुख जुमनानी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, GST विभाग ने टैक्स, पेनाल्टी और ब्याज को मिलाकर करीब 500 करोड़ रुपए की देनदारी का नोटिस जारी किया है, विभाग के अनुसार 2025 की जांच में करीब 317 करोड़ रुपए की कर चोरी सामने आई थी, ब्याज और जुर्माना जुड़ने के बाद देनदारी बढ़कर लगभग 500 करोड़ रुपए हो गई है.

90 दिन में भुगतान नहीं तो कुर्की

GST विभाग ने गुरमुख जुमनानी को पूरी देनदारी जमा करने के लिए 90 दिन का समय दिया है, निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर विभाग कानूनी प्रक्रिया के तहत संपत्ति कुर्क कर वसूली की कार्रवाई कर सकता है, विभागीय आकलन में गुरमुख के नाम पर 12 संपत्तियां सामने आने की बात कही गई है, वहीं परिवार के सदस्यों के नाम पर भी कई संपत्तियां दर्ज होने की जानकारी है, इन संपत्तियों पर कार्रवाई न्यायालयीन प्रक्रिया के आधार पर किए जाने की बात कही गई है.

कई ठिकानों पर हो चुकी कार्रवाई

GST और खाद्य विभाग ने गुरमुख जुमनानी से जुड़े कई परिसरों पर अलग-अलग वर्षों में कार्रवाई की है, जांच के दौरान जर्दायुक्त गुटखा, सुपारी, पैकेजिंग सामग्री और निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनें जब्त किए जाने की जानकारी है, कार्रवाई 2022 से 2025 के बीच सोमनी-रसमड़ा, मंदिर हसौद, कोडिया, कोनारी और दुर्ग के अलग-अलग परिसरों में हुई थी, इन फैक्ट्रियों के सागर, राम और कृष्णा जुमनानी के नाम से किराए पर लिए जाने की बात सामने आई है.

वाइन बॉटलिंग प्लांट की भी जांच

जांच के दौरान अरसनारा में सागर जुमनानी के नाम पर करीब 12 एकड़ जमीन पर तैयार किए जा रहे वाइन बॉटलिंग प्लांट की जानकारी भी सामने आई है, इसकी अनुमानित लागत 50 से 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है, GST विभाग अब इस निवेश और निर्माण में संभावित कर संबंधी अनियमितताओं की जांच की तैयारी में है, इसके अलावा 2021 से 2025 के बीच जुमनानी परिवार से जुड़ी जमीन खरीदारी का भी विभागीय स्तर पर आकलन किया गया है.

सील फैक्ट्रियों से सामान चोरी की शिकायत

कार्रवाई के बाद संबंधित फैक्ट्रियों को सील किया गया था, लेकिन कुछ परिसरों से सामान चोरी होने की शिकायतें भी सामने आईं, संचालकों ने इस संबंध में पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई, हालांकि आरोप है कि लंबे समय बाद भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी, वहीं GST विभाग ने इससे पहले धारा 132 के तहत मामला दर्ज कर गुरमुख जुमनानी को गिरफ्तार किया था, अदालत ने उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा था और करीब 104 दिन बाद हाईकोर्ट से उसे जमानत मिली थी.

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