CG News : छत्तीसगढ़ में विवाह पंजीयन अनिवार्य, 29 जनवरी 2016 के बाद हुए सभी विवाह होंगे रजिस्टर
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में विवाह पंजीयन को लेकर एक अहम फैसला लिया है। राज्य में 29 जनवरी 2016 या उसके बाद संपन्न हुए सभी विवाहों का पंजीकरण अब अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों पर प्रभावी रोक लगेगी और फर्जी या विवादित विवाह मामलों में भी कमी आएगी। साथ ही यह कदम महिलाओं को उनके कानूनी और सामाजिक अधिकारों को सुरक्षित करने में सहायक होगा।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र अब कई सरकारी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज माना जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ, पासपोर्ट, पहचान पत्र, बैंकिंग और अन्य आधिकारिक कार्यों में विवाह प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी।
राज्य सरकार ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे तय समय-सीमा के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण कराएं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक परेशानी से बचा जा सके।