CG News: पेंशन और सेवा लाभ में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, सरगुजा कलेक्टर को अवमानना नोटिस

CG News: पेंशन और सेवा लाभ में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, सरगुजा कलेक्टर को अवमानना नोटिस

CG News: पेंशन और सेवा लाभ में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, सरगुजा कलेक्टर को अवमानना नोटिस

CG News: बिलासपुर में 78 वर्षीय विधवा को उनके दिवंगत पति के लंबित सेवा लाभ और पेंशन का भुगतान नहीं मिलने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की पीठ ने सरगुजा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजीत वसंत को अवमानना नोटिस जारी किया है. अदालत ने पूछा है कि पूर्व आदेश का पालन नहीं होने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए.

bilaspur high court

60 दिन में निर्णय लेने का था आदेश

मामले में हाईकोर्ट ने 6 जनवरी 2026 को अधिकारियों को याचिकाकर्ता बी. एक्का के दिवंगत पति से जुड़े सेवा लाभ के दावे पर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था. इसमें संशोधित वेतनमान, टाइम पे स्केल, क्रमोन्नति, बकाया राशि और पेंशन के पुनर्निर्धारण सहित अन्य लाभ शामिल थे. अदालत ने आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 60 दिनों के भीतर कार्रवाई पूरी करने को कहा था.

सभी दस्तावेज जमा करने के बाद भी इंतजार

कोर्ट के आदेश के बाद विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू हुई. 11 मई को सरगुजा संभाग आयुक्त ने कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा. इसके बाद अपर कलेक्टर ने पेंशन प्रक्रिया के लिए जरूरी दस्तावेज मांगे. महिला ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मृत्यु प्रमाणपत्र और फोटो सहित सभी दस्तावेज जमा कर दिए, लेकिन इसके बाद भी उन्हें पेंशन का पूरा पुनर्निर्धारण और बकाया सेवा लाभ नहीं मिला.

अवमानना याचिका के बाद कोर्ट सख्त

लंबे समय तक लाभ नहीं मिलने के बाद 78 वर्षीय महिला ने अधिवक्ता नेल्सन पन्ना और आशुतोष मिश्रा के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की. सुनवाई के दौरान अदालत ने कलेक्टर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. अब कलेक्टर को यह स्पष्ट करना होगा कि हाईकोर्ट के पुराने आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए.

पांच सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पांच सप्ताह बाद निर्धारित की है. फिलहाल अदालत के नोटिस के बाद प्रशासनिक स्तर पर मामले में क्या कार्रवाई होती है, इस पर नजर रहेगी. महिला की उम्र को देखते हुए हाईकोर्ट ने पहले भी मामले में शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश दिए थे.

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