CG News: रायपुर एयरपोर्ट पर वीडियो-रील्स बनाने पर सख्ती, DGCA और BCAS ने जारी की नई गाइडलाइन
CG News: अगर आप हवाई यात्रा के दौरान एयरपोर्ट पर रील्स या वीडियो बनाने के शौकीन हैं, तो अब सावधान हो जाइए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत देशभर के एयरपोर्ट्स पर DGCA और BCAS ने नई सख्त गाइडलाइन जारी की है, नई व्यवस्था के तहत एयरपोर्ट के कई संवेदनशील क्षेत्रों में फोटो, वीडियो और रील्स बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
सुरक्षा होल्ड एरिया में वीडियो पूरी तरह बैन
नई गाइडलाइन के अनुसार एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड एरिया में किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं होगी, यही वह क्षेत्र होता है जहां CISF यात्रियों और उनके सामान की जांच करती है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा कारणों से यहां वीडियो बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
बोर्डिंग और विमान क्षेत्र में भी रोक
अब विमान के पार्किंग एरिया, बस से विमान तक जाने वाले रास्ते और बोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान रुककर फोटो या वीडियो बनाना भी मना होगा, हालांकि, यात्री उड़ान के दौरान अपनी सीट या खिड़की से सामान्य फोटो और वीडियो ले सकते हैं, लेकिन सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी होगा, नई गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि यदि केबिन क्रू किसी यात्री को कैमरा या मोबाइल बंद करने के लिए कहता है, तो उसका तुरंत पालन करना होगा, निर्देशों की अवहेलना करने वाले यात्रियों को ‘अनरूली पैसेंजर’ घोषित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में एयरलाइन यात्रा पर प्रतिबंध समेत अन्य कार्रवाई कर सकती है।
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
DGCA की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत नियम तोड़ने वालों पर 3 महीने से लेकर 2 साल या उससे ज्यादा समय तक हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसके अलावा CISF मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर सकती है और विमान अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी संभव है, अधिकारियों का कहना है कि इन नियमों का मकसद एयरपोर्ट और उड़ानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, यात्रियों से अपील की गई है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें ताकि एयरपोर्ट संचालन सुचारू बना रहे और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।