CG News: दुर्ग में निजी अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई, 5 अस्पतालों का लाइसेंस रद्द

CG News: दुर्ग में निजी अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई, 5 अस्पतालों का लाइसेंस रद्द

CG News: दुर्ग में निजी अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई, 5 अस्पतालों का लाइसेंस रद्द

CG News: दुर्ग जिले में निजी अस्पतालों की सेवाओं और सुरक्षा मानकों को सुधारने के उद्देश्य से प्रशासन ने व्यापक जांच की। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अभिजीत के निर्देश पर जिले के सभी निजी अस्पतालों का निरीक्षण कराया गया, जांच के दौरान कई अस्पतालों में नियमों की अनदेखी सामने आई, जिसके बाद प्रशासन ने 48 अस्पतालों को नोटिस जारी किया और 5 अस्पतालों का लाइसेंस रद्द कर दिया.

जांच की प्रक्रिया जारी

नर्सिंग होम एक्ट और आयुष्मान योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों की जांच के लिए चार टीमों का गठन किया गया, इन टीमों में नगर निगम, आयुष विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल थे, टीमों को एक महीने के भीतर सभी अस्पतालों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था, जिले में कुल 124 निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया गया, प्रारंभिक जांच में 48 अस्पतालों में जरूरी सुविधाओं और नियमों की कमी पाई गई, जिन्हें 30 दिन में सुधार करने के लिए नोटिस दिया गया.

5 अस्पतालों में गंभीर लापरवाही

नोटिस देने के बाद दोबारा निरीक्षण किया गया, इस दौरान 5 अस्पतालों ने अभी भी आवश्यक सुधार नहीं किए थे, ये अस्पताल नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, इसके बाद प्रशासन ने इन पांचों अस्पतालों का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया.

मरीजों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा

अधिकारियों ने कहा कि, यह कार्रवाई मरीजों की सुरक्षा और अस्पतालों में सही सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई है, अस्पतालों में सफाई, आवश्यक मशीनरी, स्टाफ और इलाज की सही व्यवस्था होना अनिवार्य है, बचे हुए अस्पतालों पर भी लगातार निगरानी रखी जाएगी, अगर किसी और अस्पताल में नियमों की अनदेखी पाई गई, तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा.

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