CG News : छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा निर्देश: हितग्राहियों को 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से कराना होगा KYC

CG News : छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा निर्देश: हितग्राहियों को 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से कराना होगा KYC

CG News : छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा निर्देश: हितग्राहियों को 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से कराना होगा KYC

CG News : रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हितग्राहियों के लिए अहम खबर है। राज्य वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि 30 सितंबर तक सभी पात्र हितग्राही अपना KYC (Know Your Customer) अपडेट कर लें। अगर समय पर KYC नहीं कराया गया तो सरकारी योजनाओं की राशि खातों में ट्रांसफर नहीं होगी।

वित्त विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और संबंधित अधिकारियों को लेटर जारी किया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि KYC प्रक्रिया को समय सीमा के भीतर पूरा कराया जाए ताकि किसी भी हितग्राही को असुविधा न हो।

किन योजनाओं पर पड़ेगा असर?

छत्तीसगढ़ सरकार हर साल विभिन्न हितग्राही योजनाओं पर लगभग 33 हजार करोड़ रुपये खर्च करती है। इनमें से 11 प्रमुख योजनाओं का लाभ सीधे पात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। इन योजनाओं में शामिल हैं:

कृषक उन्नति योजना

महतारी वंदन योजना

KYC क्यों जरूरी है?

अधिकारियों ने बताया कि हाल के दिनों में यह शिकायतें सामने आई हैं कि:हितग्राही की मौत के बाद भी योजना का लाभ जारी है।कई हितग्राही दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए हैं, फिर भी लाभ मिल रहा है।कुछ लोग पात्रता से बाहर हो जाने के बावजूद योजना का फायदा उठा रहे हैं।ऐसे मामलों पर रोक लगाने और योजनाओं की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए KYC प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है।

मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में वित्त विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया था कि सभी हितग्राही योजनाओं में KYC अनिवार्य रूप से कराई जाए। उन्होंने कहा कि समय पर कार्रवाई नहीं होने पर पात्र लोग योजना से वंचित हो सकते हैं।

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