MP News: मध्यप्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त कदम, 3.5 लाख शिक्षकों-कर्मचारियों पर ESMA लागू
MP News: मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बाधित होने से बचाने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) लागू कर दिया है, इस फैसले के तहत राज्य के करीब 3.5 लाख शिक्षक और कर्मचारी इसके दायरे में आ गए हैं.
जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी हुए आदेश
माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की ओर से इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को लिखित आदेश जारी कर दिए गए हैं, आदेश में शिक्षा से जुड़ी सभी सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित किया गया है.
छुट्टी और धरना-प्रदर्शन पर पूर्ण रोक
ESMA लागू होने के बाद शिक्षक और कर्मचारी अवकाश नहीं ले सकेंगे, साथ ही किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, हड़ताल या विरोध पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, इसका उद्देश्य परीक्षा और शिक्षण कार्य को प्रभावित होने से रोकना है.
परीक्षा ड्यूटी से इनकार नहीं कर सकेंगे शिक्षक
आदेश के अनुसार, शिक्षक और कर्मचारी परीक्षा ड्यूटी से इंकार नहीं कर पाएंगे, यदि कोई कर्मचारी ड्यूटी से मना करता है या शैक्षणिक कार्य में बाधा डालता है, तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा.
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट किया है कि, ESMA का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसमें विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ कानूनी प्रावधान भी लागू होंगे.