CG News : फार्मासिस्ट भर्ती में अब डिग्रीधारकों को भी मौका, हाईकोर्ट का अहम फैसला
CG News : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फ़ार्मासिस्ट भर्ती में बड़ा बदलाव किया है! एक अहम फ़ैसले में, कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अब फ़ार्मेसी डिग्री वाले अभ्यर्थी भी इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर सकेंगे, जबकि पहले सिर्फ़ डिप्लोमा धारकों को ही यह मौका मिल रहा था। यह आदेश उन डिग्रीधारकों की याचिका के बाद आया है, जिन्हें पहले इस भर्ती से बाहर कर दिया गया था।
क्या था मामला?
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) फिलहाल फ़ार्मासिस्ट के पदों पर भर्तियां कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा संचालनालय के 30 जून, 2025 के विज्ञापन में सिर्फ़ फ़ार्मेसी डिप्लोमा धारकों को ही इन पदों के लिए योग्य बताया गया था।
इस पर राहुल वर्मा और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं की मुख्य आपत्ति यह थी कि विज्ञापन में सिर्फ डिप्लोमा धारकों को ही पात्र माना गया था, जबकि बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी.फार्मा) या उससे उच्च डिग्री रखने वालों को आवेदन की अनुमति नहीं थी, भले ही वे फार्मेसी काउंसिल में विधिवत पंजीकृत थे।
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आवेदन की समय-सीमा प्रभावित
इस मामले में सुनवाई करते हुए, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तुरंत निर्देश जारी करने को कहा है कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG व्यापमं) अपने ऑनलाइन पोर्टल में ज़रूरी बदलाव करे, ताकि बी.फार्मा डिग्रीधारी उम्मीदवार भी आवेदन कर सकें। अब, सबकी नज़रें व्यापमं पर टिकी हैं कि क्या वो 25 जुलाई 2025 की शाम 5 बजे की पिछली अंतिम तिथि को बढ़ाएगा या इन नए योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय देगा।
सार्वजनिक रूप से लागू होगा आदेश
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक रूप से लागू होगा। इसका मतलब है कि ऐसे सभी अभ्यर्थी, जिनके पास फार्मेसी में डिग्री है और जो विज्ञापन में वर्णित अन्य आवश्यक योग्यताएं पूरी करते हैं, वे सभी इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिए हैं कि वह इस आदेश की जानकारी सीजी व्यापमं सहित सभी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाए।
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