CG News: छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, दिव्यांगों के आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप
CG News: छत्तीसगढ़ में 2,292 पदों पर होने जा रही शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच ने भर्ती विज्ञापन में दिव्यांगों के आरक्षण में गड़बड़ी के आरोपों पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया है, इस फैसले के बाद प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों का परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित हो गया है.
पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को लाभ न मिलने का आरोप
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रूंगटा ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए बताया कि भर्ती विज्ञापन में दिव्यांगजनों के लिए तय आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है, सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के सर्कुलर का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया कि पूरी तरह से दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई, जो समान अवसर और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है.
11 और 25 अक्टूबर को आयोजित होनी थी परीक्षा
उल्लेखनीय है कि कुल 2,292 पदों के तहत ई-संवर्ग में 795 और टी-संवर्ग में 1,497 पदों पर भर्ती की जानी थी, घोषित कार्यक्रम के अनुसार सहायक शिक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर को और शिक्षक पद के लिए 25 अक्टूबर को परीक्षा आयोजित होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब तय समय पर परीक्षा के आयोजन पर संशय गहरा गया है.
हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब मांगा है, अदालत के इस रुख से पूरी भर्ती प्रक्रिया का भविष्य अब राज्य सरकार के जवाब और कोर्ट के आगामी निर्देशों पर निर्भर करेगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया में देरी होना तय माना जा रहा है.
अभ्यर्थियों को आधिकारिक आदेश और गाइडलाइन का इंतजार
हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद अब अभ्यर्थियों की नजरें व्यावसायिक परीक्षा मंडल और राज्य सरकार पर टिकी हैं, 11 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के स्थगित होने या आगे के दिशानिर्देशों को लेकर अभ्यर्थी व्यापमं की ओर से जारी होने वाली आधिकारिक सूचना और स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे हैं.
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