CG News: लैब टेक्नीशियनों को 2800 रुपए का ग्रेड पे, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश
CG News: छत्तीसगढ़ में न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि, याचिकाकर्ताओं का ग्रेड पे उनकी नियुक्ति तिथि से 2800 रुपए निर्धारित किया जाए और दो महीने के अन्दर समस्त बकाया राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दी जाए. अदालत ने यह स्पष्ट किया कि, समान योग्यता, कार्य और समान दायित्व वाले कर्मचारियों को अलग-अलग वेतन मान देना प्राकृतिक न्याय और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है.
विज्ञापन में 2800 रुपए ग्रेड पे का उल्लेख
याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कहा कि, 2 मई 2014 को जारी किए गए भर्ती विज्ञापन में लैब टेक्नीशियनों के 26 पदों के लिए वेतनमान 5200 – 20200 रुपए के साथ 2800 रूपए ग्रेड पे उल्लेखित किया गया था, लेकिन चयन के बाद जारी किए गए नियुक्ति आदेशों में ग्रेड पे घटाकर 2400 कर दिया गया, जो मनमाना और संवैधानिक समानता के अधिकार का उल्लंघन है.
राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता ने यह बात स्वीकार की कि, प्रदेश के अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में पहले से हीं लैब टेक्नीशियनों को 2800 रुपए का ग्रेड पे दिया जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग अलीपिक वर्गीय तृतीय श्रेणी सेवा के भर्ती नियम 2015 की अनुसूची-1 क्रमांक 28 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है, इसके बाद न्यायालय ने आदेश में कहा कि, एक हीं पद के लिए दो अलग – अलग वेतनमान बनाना अनुचित और असंगत है, इसके अलावा अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि, जब 2025 के नियमों में लैब टेक्नीशियनों के लिए ग्रेड पे 2800 रुपए निर्धारित किया गया है, तो 2400 रुपए ग्रेड पे देना नियमविरुद्ध और अन्यायपूर्ण है.