CG News: शिक्षक (एलबी) संवर्ग की सेवा गणना पर सरकार का फैसला, 2018 से ही मिलेगा लाभ
CG News: छत्तीसगढ़ के करीब 1.60 लाख शिक्षक (एलबी) संवर्ग के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेंशन और अन्य सेवा लाभों की गणना शिक्षाकर्मी के रूप में पहली नियुक्ति की तारीख से नहीं की जाएगी। इसके लिए 1 जुलाई 2018 को ही सरकारी सेवा की शुरुआत माना जाएगा।
संविलियन के बाद शुरू हुई सेवा गणना
छत्तीसगढ़ में पहले कई शिक्षक पंचायत और नगरीय निकाय के तहत शिक्षाकर्मी के रूप में कार्यरत थे। बाद में 1 जुलाई 2018 को उनका स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया। शिक्षकों की मांग थी कि पुरानी सेवा अवधि को भी पेंशन और अन्य लाभों में जोड़ा जाए।
सरकार ने आदेश में क्या कहा
स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर बताया कि शिक्षक (एलबी) संवर्ग के सभी सेवा लाभों की गणना 1 जुलाई 2018 से ही होगी। सरकार के अनुसार, इससे पहले की शिक्षाकर्मी सेवा को शासकीय सेवा नहीं माना जाएगा। इसलिए पुरानी नियुक्ति के आधार पर पेंशन लाभ नहीं दिया जा सकता।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद फैसला
सेवा गणना का मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा था। शिक्षकों ने पहली नियुक्ति से सेवा जोड़ने की मांग की थी। 23 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट ने सरकार को संवैधानिक और मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने कहा था। इसके बाद सरकार ने मांग खारिज कर दी।
आगे कानूनी लड़ाई की संभावना
सरकार का कहना है कि 1 जुलाई 2018 से पहले शिक्षक पंचायत और नगरीय निकाय के कर्मचारी थे, इसलिए उस अवधि को सरकारी सेवा नहीं माना जा सकता। इस फैसले से कई शिक्षकों को झटका लगा है, हालांकि असंतुष्ट शिक्षक फिर अदालत का रुख कर सकते हैं।