CG News: बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज की भूपेश बघेल की अर्जी, विजय बघेल की चुनाव याचिका पर आगे बढ़ेगी सुनवाई

CG News: बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज की भूपेश बघेल की अर्जी, विजय बघेल की चुनाव याचिका पर आगे बढ़ेगी सुनवाई

CG News: बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज की भूपेश बघेल की अर्जी, विजय बघेल की चुनाव याचिका पर आगे बढ़ेगी सुनवाई

CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से दाखिल उस आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें भाजपा सांसद विजय बघेल की चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर ही समाप्त करने की मांग की गई थी. मामले की सुनवाई जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की अदालत में हुई. आवेदन पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 17 सितंबर को अपना आदेश सुनाया.

2023 के चुनाव से जुड़ा मामला

यह मामला 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ी चुनाव याचिका का है. विजय बघेल ने भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके खिलाफ भूपेश बघेल की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पेश किया गया था. इसमें चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने की मांग की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट में भी हुई थी सुनवाई

इस मामले में भूपेश बघेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी दाखिल की गई थी. 7 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद चुनाव याचिका में साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़नी थी. सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल को अपने पक्ष की दलीलें हाईकोर्ट की चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान रखने की छूट दी थी.

साक्ष्य की प्रक्रिया पर लगी थी रोक

10 सितंबर को विजय बघेल और उनके गवाह साक्ष्य दर्ज कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे. इसी दौरान भूपेश बघेल की ओर से आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पेश किए जाने की जानकारी सामने आई. आवेदन पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और कोर्ट ने 17 सितंबर को आदेश सुनाने की तारीख तय की थी. आवेदन लंबित रहने के कारण उस दिन साक्ष्य दर्ज करने की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी.

अब चुनाव याचिका पर आगे बढ़ेगी कार्रवाई

हाईकोर्ट द्वारा भूपेश बघेल का आवेदन खारिज किए जाने के बाद विजय बघेल की चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर समाप्त करने की मांग स्वीकार नहीं हुई. अब मामले में आगे साक्ष्य और अन्य न्यायिक कार्यवाही जारी रहने का रास्ता खुल गया है. चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों और दोनों पक्षों की दलीलों पर अंतिम निष्कर्ष आगे की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर तय होगा.

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