CG News : 30 साल बाद हुई कार्रवाई: छत्तीसगढ़ में EOW ने पेश की आय से अधिक संपत्ति केस की चार्जशीट
CG News : राज्य में आय से अधिक संपत्ति के एक 30 साल पुराने मामले में अंततः आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। यह मामला वर्ष 1995 का है और इसमें आरोपित अधिकारी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
85 की उम्र में अदालत का सामना
आरोपित डीडी भूतड़ा, जो कि उस समय खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर पदस्थ थे, वर्तमान में 85 वर्ष के हैं। मामले के पंजीयन के समय (1995) उनकी उम्र 55 वर्ष थी। यह मामला तब दर्ज हुआ जब छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश एक ही राज्य थे।
303.4% अधिक संपत्ति का आरोप
1995 में EOW भोपाल द्वारा 13 सितंबर को मामला दर्ज किया गया और इसे रायपुर शाखा को सौंपा गया।
जांच में सामने आया कि डीडी भूतड़ा ने अपनी वैध आय से 303.4% अधिक अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की थी।
तत्कालीन कार्रवाई के दौरान EOW ने उनके खिलाफ बिलासपुर में एक राइस मिल, कई भूखंड, सोने-चांदी के आभूषण और 5 लाख रुपए नकद जब्त किए थे।
तीन दशक बाद चार्जशीट दाखिल
इस पूरे प्रकरण में 30 वर्षों तक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी।
अब, EOW ने इस प्रकरण में फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी है, जिसमें अनुपातहीन संपत्ति के विस्तृत विवरण और साक्ष्य शामिल हैं।
प्रशासनिक सुस्ती या रणनीति?
मामले की लंबी देरी पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर तीन दशक तक कानूनी प्रक्रिया क्यों रुकी रही।
क्या यह प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है या किसी प्रभावशाली संरक्षण का परिणाम?
क्या होगा अगला कदम?
अब जब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, देखना होगा कि न्यायालय इस मामले में आगे की सुनवाई कितनी तेजी से करता है और क्या 85 वर्षीय आरोपी को सजा हो पाती है या मामला फिर कानूनी पेचीदगियों में उलझ जाएगा