CG News: बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला, सर्पदंश घोटाला मामले में शिवकुमारी साहू को मिली नियमित जमानत
CG News: सर्पदंश घोटाला मामले में जेल में बंद कथित लाभार्थी शिवकुमारी साहू को बिलासपुर हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है. जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की अदालत ने मामले के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति और जांच में सामने आई सामग्री पर विचार किया. कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सांप का काटना बताए जाने के तथ्य को भी महत्वपूर्ण माना.
अन्य कारणों से हुई मौत को सर्पदंश बताने का आरोप
बिलासपुर में अन्य कारणों से हुई मौत को सर्पदंश बताकर शासन की योजना के तहत चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता लेने के मामले की जांच की गई थी. पुलिस ने इस मामले में पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक, गिरोह में शामिल अधिवक्ता और कथित लाभार्थियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था. इसी जांच के दौरान शिवकुमारी साहू को भी गिरफ्तार किया गया था.
29 जुलाई को गिरफ्तार कर भेजा गया था जेल
सरकंडा पुलिस ने कबीरधाम जिले के पुटकीकला पांडातराई निवासी करीब 40 वर्षीय शिवकुमारी साहू को 29 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था. जमानत आवेदन में शिवकुमारी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि फर्जीवाड़े या आर्थिक सहायता हासिल करने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और राशि सक्षम अधिकारियों की जांच व सत्यापन के बाद स्वीकृत हुई थी.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का दिया गया हवाला
जमानत आवेदन में शिवकुमारी साहू की ओर से यह भी कहा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सांप का काटना दर्ज किया गया है. वहीं, मामले में पुलिस ने कथित सर्पदंश घोटाले से जुड़े विभिन्न लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है. हाईकोर्ट ने जमानत पर विचार करते समय मामले की जांच से जुड़ी सामग्री और उपलब्ध दस्तावेजों को भी ध्यान में रखा.
हाईकोर्ट ने जमानत देने का बताया आधार
हाईकोर्ट ने कहा कि शिवकुमारी साहू 29 जुलाई 2026 से हिरासत में हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को ट्रायल के दौरान साबित किया जाना है. कोर्ट ने यह भी माना कि सुनवाई पूरी होने में समय लग सकता है, इसलिए लगातार हिरासत में रखने का कोई लाभ नहीं होगा. इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने जमानत आवेदन स्वीकार कर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया.