CG News: रायपुर में 5 दिन नहीं बिकेगा मांस-मटन, नगर निगम ने जारी किया आदेश

CG News: रायपुर में 5 दिन नहीं बिकेगा मांस-मटन, नगर निगम ने जारी किया आदेश

CG News: रायपुर में 5 दिन नहीं बिकेगा मांस-मटन, नगर निगम ने जारी किया आदेश

CG News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगामी प्रमुख पर्वों को देखते हुए नगर निगम ने मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. गणेश चतुर्थी, जैन समाज के पर्युषण पर्व समेत पांच अलग-अलग अवसरों पर शहर में मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी. निगम ने इसके लिए अलग-अलग तारीखें निर्धारित करते हुए संबंधित कारोबारियों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं.

14 सितंबर से शुरू होगा प्रतिबंध

नगर निगम के आदेश के अनुसार 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी. इसके अगले दिन 15 सितंबर को पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस के चलते भी नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी. इन दोनों दिनों में शहर की मांस-मटन दुकानों को कारोबार बंद रखना होगा.

डोल ग्यारस और अनंत चतुर्दशी पर भी रोक

इसके बाद 22 सितंबर को डोल ग्यारस के अवसर पर मांस-मटन की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी. वहीं 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन भी शहर में मांस-मटन नहीं बेचा जा सकेगा. निगम के मुताबिक धार्मिक पर्वों के दौरान व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

संवत्सरी और उत्तम क्षमा पर भी नहीं मिलेगा नॉनवेज

26 सितंबर को जैन समाज के पर्युषण पर्व के संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा दिवस के कारण मांस-मटन की बिक्री पर रोक रहेगी. यह प्रतिबंध केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा. नगर निगम के आदेश के अनुसार होटल और अन्य प्रतिष्ठानों में भी इन निर्धारित दिनों पर मांस-मटन की बिक्री नहीं की जा सकेगी.

बिक्री मिली तो सामान जब्त कर होगी कार्रवाई

नगर निगम ने साफ किया है कि प्रतिबंधित दिनों में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. निगम की टीमें दुकानों, होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों पर नजर रखेंगी. यदि कहीं मांस-मटन की बिक्री होती मिली तो मौके पर ही सामान जब्त किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर जारी किया गया है.

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