CG News: छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड सेवा हुई ऑनलाइन, अब घर बैठे करें आवेदन
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को डिजिटल बनाते हुए सेवा-सेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी है. अब नए राशन कार्ड बनवाने, परिवार के सदस्य जोड़ने और सदस्य हटाने जैसी सेवाओं के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. नई व्यवस्था का उद्देश्य प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है.
इन श्रेणियों के लिए मिलेगी ऑनलाइन सुविधा
नई व्यवस्था के तहत अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित और नि:शक्तजन श्रेणी के राशन कार्ड के लिए पात्र नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. जिन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन के साथ लगाने होंगे जरूरी दस्तावेज
खाद्य विभाग के अनुसार, अंत्योदय राशन कार्ड के लिए विशेष पिछड़ी जनजाति, विधवा, गंभीर बीमारी से पीड़ित, दिव्यांग, निराश्रित, विमुक्त बंधुआ मजदूर और आवासहीन व्यक्तियों को संबंधित प्रमाण-पत्र जमा करना होगा. वहीं प्राथमिकता राशन कार्ड के लिए भूमिहीन कृषि मजदूर, सीमांत और लघु किसान, असंगठित श्रमिक तथा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.
ई-केवाईसी होगी अनिवार्य
राशन कार्ड जारी होने के बाद परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी कराना जरूरी होगा. यह प्रक्रिया उचित मूल्य की दुकान या फेस ई-केवाईसी के माध्यम से पूरी की जा सकेगी. विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी नहीं कराने पर भविष्य में राशन वितरण में परेशानी आ सकती है.
ऑनलाइन मिलेगी आवेदन की पूरी जानकारी
ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद आवेदक को एक रसीद क्रमांक दिया जाएगा. इसी क्रमांक के जरिए आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकेगी. दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त राशन कार्ड जारी किया जाएगा, जिसे पोर्टल, लोक सेवा केंद्र या संबंधित कार्यालय से डाउनलोड किया जा सकेगा.
पारदर्शिता और सुविधा पर सरकार का जोर
सरकार का मानना है कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से राशन कार्ड संबंधी सेवाएं अधिक पारदर्शी होंगी और लोगों का समय भी बचेगा. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और पात्र हितग्राहियों तक इस सुविधा की जानकारी पहुंचाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.