CG News: बिलासपुर हाई कोर्ट ने महामाया पहाड़ अतिक्रमण मामले में अंतरिम राहत याचिका खारिज की

CG News: बिलासपुर हाई कोर्ट ने महामाया पहाड़ अतिक्रमण मामले में अंतरिम राहत याचिका खारिज की

CG News: बिलासपुर हाई कोर्ट ने महामाया पहाड़ अतिक्रमण मामले में अंतरिम राहत याचिका खारिज की

CG News: बिलासपुर हाई कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने सरगुजा जिले के महामाया पहाड़ और डबरीपानी संरक्षित वन क्षेत्र में कब्जा कर रहने वाले लोगों की अंतरिम राहत याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ताओं ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।

संरक्षित वन भूमि पर वर्षों से कब्जे का आरोप

जानकारी के अनुसार, सरगुजा के महामाया पहाड़ और डबरीपानी रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में रशीदा खातून सहित कई लोग पिछले 15 से 20 वर्षों से मकान बनाकर रह रहे हैं। वन विभाग और राजस्व विभाग ने इन्हें अतिक्रमण हटाने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया था।

नोटिस में दिया गया था समय

प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में कब्जाधारियों को सात दिन के भीतर जमीन खाली करने के निर्देश दिए गए थे। नोटिस में कहा गया था कि समय सीमा के बाद पुलिस प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में रखी दलील

याचिकाकर्ताओं के वकील ने हाई कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग की मांग करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल कई वर्षों से वहां रह रहे हैं। उनका दावा था कि उनके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की सही तरीके से जांच किए बिना वन विभाग ने कब्जा हटाने का आदेश जारी कर दिया।

वन विभाग के आदेश को दी चुनौती

याचिका में यह भी कहा गया कि डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर द्वारा 25 जनवरी 2025 को पारित आदेश में यह माना गया कि याचिकाकर्ता वन भूमि पर अपना वैध अधिकार साबित नहीं कर पाए हैं। इसी आदेश को चुनौती देते हुए राहत की मांग की गई थी।

अगली सुनवाई 13 जुलाई को

हाई कोर्ट ने फिलहाल किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 13 जुलाई को होगी। इस फैसले के बाद प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

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