CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति, DNA सैंपल सुरक्षित रखने के निर्देश
CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई 21 वर्षीय युवती को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि भ्रूण का DNA सैंपल सुरक्षित रखा जाए, ताकि भविष्य में जांच और ट्रायल में उसका उपयोग किया जा सके।
शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप
मामला बिलासपुर की युवती से जुड़ा है, जिसने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि आरोपी ने शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में इनकार कर दिया।
4–5 महीने की गर्भवती थी पीड़िता
मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार युवती लगभग 16 से 20 सप्ताह की गर्भवती पाई गई। इस दौरान उसने कोर्ट से गर्भपात की अनुमति की मांग की, क्योंकि वह मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यधिक परेशान थी।
कोर्ट ने माना पीड़िता का अधिकार
सुनवाई के दौरान जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़िता की इच्छा सर्वोपरि है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिला को यह अधिकार है कि वह गर्भावस्था जारी रखना चाहती है या नहीं।
अस्पताल में प्रक्रिया के निर्देश
कोर्ट ने आदेश दिया कि युवती को तत्काल सिम्स या जिला अस्पताल, बिलासपुर में भर्ती किया जाए। वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उसकी सहमति से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) प्रक्रिया पूरी करेगी, इस मामले में दर्ज एफआईआर के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है।