CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का सख्त आदेश: सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्मचारियों को 15 दिन में नियमित वेतन देने के निर्देश

CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का सख्त आदेश: सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्मचारियों को 15 दिन में नियमित वेतन देने के निर्देश

CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का सख्त आदेश: सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्मचारियों को 15 दिन में नियमित वेतन देने के निर्देश

CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस बी.डी. गुरु ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन भुगतान को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को 15 दिनों के भीतर कर्मचारियों को नियमित पद के अनुसार वेतन देने के निर्देश दिए हैं।

आदेश के बाद भी नहीं मिला लाभ

मामले में यह सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिकाएं खारिज किए जाने के बावजूद कर्मचारियों को न तो नियमित किया गया और न ही उन्हें देय लाभ का भुगतान किया गया। इसके खिलाफ कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी।

2023 के आदेश का पालन नहीं

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, हाईकोर्ट ने 6 मार्च 2023 को स्पष्ट आदेश दिया था कि कर्मचारियों को 26 अगस्त 2008 से नियमित कर्मचारी माना जाए और सभी लाभ दिए जाएं। इसके बावजूद आदेश का पूर्ण पालन नहीं किया गया।

यूनिवर्सिटी का पक्ष

सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया कि कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया गया है, लेकिन दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया अभी बाकी है। यूनिवर्सिटी का दावा है कि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण प्रक्रिया में देरी हो रही है।

हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि 27 अप्रैल 2026 का पत्राचार 12 मई तक सभी याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद कर्मचारियों को एक सप्ताह के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी नियमित पद पर कार्यरत हैं, उन्हें 15 दिनों के भीतर नियमित पद का वेतन दिया जाए।

अगली सुनवाई 19 जून को

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 जून 2026 को तय की है। उम्मीद है कि अगली सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि विश्वविद्यालय ने आदेश का पालन किया है या नहीं। यह मामला कर्मचारियों के अधिकारों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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