CG News: धार्मिक टिप्पणी मामले में बड़ा अपडेट, अरुण पन्नालाल की जमानत खारिज
CG News: छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म और भगवान शिव को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पन्नालाल ने गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दिया था, जिसका भाजपा विधि प्रकोष्ठ की ओर से विरोध किया गया.

भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने किया विरोध
जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान भाजपा विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने आरोपी की जमानत का विरोध किया. प्रदेश संयोजक बृजेश नाथ पांडेय, जिला संयोजक नंदकुमार साहू सहित अन्य अधिवक्ताओं ने कोर्ट के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई. उनका कहना था कि धार्मिक आस्था और देवी-देवताओं को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी गंभीर मामला है.
सामाजिक सौहार्द का दिया हवाला
अधिवक्ताओं ने कोर्ट में तर्क दिया कि धर्म और धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का समाज पर असर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणियों को किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता और कानून के अनुसार कार्रवाई जरूरी है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अरुण पन्नालाल की जमानत याचिका खारिज कर दी.
सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बढ़ा विवाद
बताया गया है कि फेसबुक पर की गई कथित टिप्पणी के बाद हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया था. बजरंग दल और अन्य संगठनों ने पन्नालाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया और विरोध स्वरूप पुतला भी फूंका. मामले को लेकर भाजपा नेताओं की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई.
7 अगस्त को हुई थी गिरफ्तारी
पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 7 अगस्त 2026 की रात अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की, लेकिन सुनवाई के बाद अदालत ने इसे खारिज कर दिया. फिलहाल मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है और सोशल मीडिया पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर जांच एजेंसियां मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही हैं.
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