CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में बढ़ाई मुआवजे की राशि, 17.40 लाख से बढ़ाकर 24.39 लाख रुपए करने का दिया आदेश
CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की एकलपीठ ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले रूप सिंह के परिवार को राहत देते हुए मुआवजे की राशि 17.40 लाख रुपए से बढ़ाकर 24.39 लाख रुपए कर दी है, जिससे अब आश्रितों को 6,98,660 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे.
न्यूनतम मजदूरी के आधार पर आय का निर्धारण
सुनवाई के दौरान अदालत ने श्रम आयुक्त कार्यालय की न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना के आधार पर मृतक की मासिक आय 7,800 रुपए से बढ़ाकर 10,100 रुपए तय की, और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत भविष्य की आय वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की पुनर्गणना की.
हिंदी या छत्तीसगढ़ी में मिलेगी फैसले की जानकारी
अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि विधिक सेवा प्राधिकरण और पैरालीगल वालंटियर्स की मदद से फैसले की पूरी जानकारी हिंदी या छत्तीसगढ़ी भाषा में देवनागरी लिपि में लिखित रूप से आश्रितों तक पहुंचाई जाए, ताकि वे आदेश को आसानी से समझ सकें.
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