CG News:  छत्तीसगढ़ रेरा का बड़ा अलर्ट, बिना पंजीयन प्रॉपर्टी बिक्री पर बड़ा एक्शन

CG News:  छत्तीसगढ़ रेरा का बड़ा अलर्ट, बिना पंजीयन प्रॉपर्टी बिक्री पर बड़ा एक्शन

CG News:  छत्तीसगढ़ रेरा का बड़ा अलर्ट, बिना पंजीयन प्रॉपर्टी बिक्री पर बड़ा एक्शन

CG News:  छत्तीसगढ़ में फ्लैट, प्लॉट, मकान या बंगले की बिक्री रेरा पंजीयन के बिना पूरी तरह अवैध है, इसके बावजूद कई रियल एस्टेट कारोबारी और एजेंट सोशल मीडिया पर लुभावने विज्ञापनों के जरिए प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण को लगातार इसकी शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद अब सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

अवैध प्रचार और निर्माण पर कार्रवाई

रेरा ने साफ किया है कि, बिना पंजीयन किसी भी साइट पर निर्माण शुरू करना गंभीर अपराध है, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से मंजूर हैं, लेकिन रेरा में रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, सभी संबंधित प्रोजेक्ट संचालकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है.

7 साल में 136 प्रोजेक्ट्स की जांच

रेरा की रजिस्ट्रार आस्था राजपूत के अनुसार, पिछले सात वर्षों में 136 प्रोजेक्ट्स की स्वतः संज्ञान लेकर जांच की गई, गड़बड़ी मिलने पर कई प्रोजेक्ट्स पर भारी जुर्माना लगाया गया और खरीदी-बिक्री पर रोक लगाई गई.

106 प्रोजेक्ट्स ब्लैकलिस्ट की तैयारी

रेरा ने 106 ऐसे प्रोजेक्ट्स की पहचान की है, जिन्होंने बिना पंजीयन निर्माण या बिक्री शुरू की, अब ऐसे बिल्डरों को ब्लैकलिस्ट कर उनका पंजीयन रद्द किया जाएगा, हाल ही में दो जमीन मालिकों पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

आम लोगों के लिए जरूरी अपील

रेरा ने जनता से अपील की है कि, किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद से पहले रेरा की वेबसाइट पर प्रोजेक्ट का पंजीयन जरूर जांचें, नियम तोड़ने पर तीन साल तक की जेल और पांच लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.

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