CG News : सारंगढ़ नगर पालिका: आर्थिक अनियमितता के बाद 7 पार्षद बर्खास्त
CG News : सारंगढ़, छत्तीसगढ़: सारंगढ़ नगर पालिका परिषद में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितताओं का खुलासा होने के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए नगर पालिका उपाध्यक्ष रामनाथ सिदार सहित सात पार्षदों को उनके पद से हटा दिया गया है। इसके साथ ही, उन्हें भविष्य में किसी भी नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
कलेक्टर ने नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 के तहत यह कार्रवाई की है। जिन पार्षदों को बर्खास्त किया गया है उनमें उपाध्यक्ष रामनाथ सिदार, पार्षद कमला किशोर निराला, गीता महेंद्र थवाईत, सरिता शंकर चंद्रा, संजीता सिंह सरिता, शुभम वाजपेयी और शांति लक्ष्मण मालाकार शामिल हैं।
क्या है पूरा मामला?
यह कार्रवाई बंटी केशरवानी की शिकायत पर हुई, जिसमें निजी व्यक्तियों को बेशकीमती शासकीय जमीन बेचे जाने का आरोप था। इस शिकायत के बाद, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर के संयुक्त संचालक द्वारा मामले की गहन जांच कराई गई।
जांच में पाया गया कि जमीन बिक्री के संबंध में नगर पालिका परिषद की पीआईसी (स्थायी समिति) की बैठक में लिए गए निर्णयों में पारदर्शिता और विधिसम्मत प्रक्रिया का घोर अभाव था।
कौन जिम्मेदार?
जांच रिपोर्ट के अनुसार, इस पूरे निर्णय के लिए पीआईसी बैठक की अध्यक्षता करने वाली सोनी अजय बंजारे को पूर्णतः जिम्मेदार माना गया है। वहीं, बैठक में उपस्थित रहे नगर पालिका परिषद उपाध्यक्ष रामनाथ सिदार और अन्य छह पार्षदों – कमला किशोर निराला, गीता महेंद्र थवाईत, सरिता शंकर चंद्रा, संजीता सिंह सरिता, शुभम वाजपेयी और शांति लक्ष्मण मालाकार को आंशिक रूप से उत्तरदायी ठहराया गया है।